अरावली में खनन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: नई माइनिंग लीज पर पूरी तरह रोक, मौजूदा लीज जारी
नई दिल्ली, 21 नवंबर। अरावली की पहाड़ियों और पर्वत श्रृंखला की रक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अरावली में नई माइनिंग लीज देने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। हालांकि, मौजूदा लीज फिलहाल जारी रहेंगी। सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार से चार राज्यों—गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली—में फैली अरावली रेंज के लिए सस्टेनेबल माइनिंग मैनेजमेंट प्लान (MPSM) तैयार करने का निर्देश भी दिया है।
कोर्ट ने क्या कहा और क्या किया
सुप्रीम कोर्ट की बेंच—CJI बी आर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एन वी अंजारिया—ने सुनवाई के दौरान अरावली पर बनाई गई विशेषज्ञ कमेटी की सिफारिशों को मान्यता दी। बेंच ने कहा कि कोर और इनवॉयलेट एरिया में माइनिंग पूरी तरह प्रतिबंधित होगी। केवल जरूरी, स्ट्रेटेजिक और एटॉमिक मिनरल निकालने की अनुमति दी जा सकती है।
कोर्ट ने एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट मिनिस्...








