SIR प्रक्रिया: नोटिस पाने वाले मतदाताओं के नाम सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा हों—सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के तहत जिन मतदाताओं के नाम तार्किक विसंगतियों की सूची में शामिल किए गए हैं, उनके नाम ग्राम पंचायत भवनों, ब्लॉक कार्यालयों और तालुका स्तर के सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित किए जाएं। अदालत ने कहा कि इन स्थानों पर संबंधित दस्तावेज और आपत्तियां भी जमा कराई जा सकेंगी।
यह निर्देश चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने डीएमके की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, अमित आनंद तिवारी और अधिवक्ता विवेक सिंह की दलीलों पर सुनवाई के दौरान जारी किया।
डीएमके ने अदालत से आग्रह किया था कि जिन मतदाताओं के नाम तार्किक विसंगतियों की सूची में डाले गए हैं, उन्हें तमिलनाडु में चुनाव से पहले मतदाता सूची में शामिल होने का दावा पेश करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए। अदालत ने म...










