
ग्रेटर नोएडा: चर्चित बाबूलाल हत्याकांड में बड़ा मोड़ आया है। स्क्रैप माफिया के नाम से कुख्यात रवि काना के खिलाफ दर्ज गैर इरादतन हत्या समेत गंभीर धाराओं वाला मामला अब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट से सत्र न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया है।
मामला अदालत के आदेश पर दर्ज हुआ था, जब पीड़ित पक्ष की ओर से न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया गया। जानकारी के अनुसार, घटना की जड़ दनकौर क्षेत्र की जमीन है, जो मृतक बाबूलाल के नाम पर थी। आरोप है कि वर्ष 2004 में रवि काना और उसके भाई ने दबाव बनाकर जमीन का इकरारनामा नारायण सिंह के नाम करवा लिया, जबकि इसके बदले कोई भुगतान नहीं किया गया। जब बाबूलाल और उनकी पत्नी ने विरोध किया, तो उन्हें धमकाकर गांव छोड़ने पर मजबूर किया गया।
घटना और गंभीर तब हुई जब बाबूलाल अपने मामले की पैरवी के लिए 29 अक्टूबर 2016 को गौतमबुद्ध नगर कलक्ट्रेट परिसर पहुंचे। आरोप है कि रवि काना और उसके साथियों ने उन्हें घेरकर अपहरण किया और बेरहमी से पीटा। गंभीर चोटों के कारण बाबूलाल को पहले बुलंदशहर और फिर मेरठ रेफर किया गया, लेकिन 30 नवंबर 2016 को उनकी मौत हो गई।
पीड़ित पक्ष की गुहार पर अदालत के आदेश से पुलिस ने गैर इरादतन हत्या, मारपीट, धमकी और अपहरण जैसे गंभीर आरोपों में FIR दर्ज की। पहले यह केस CJM कोर्ट में चल रहा था, लेकिन अब इसे सत्र न्यायालय में भेजा गया है।
अगली सुनवाई में अदालत ने आरोपी और पीड़ित दोनों पक्षों को तलब किया है। माना जा रहा है कि सत्र न्यायालय में यह मामला तेजी से आगे बढ़ेगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग तेज होगी।