
भोपाल (मध्य प्रदेश): भोपाल पुलिस ने नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) के खिलाफ आर्म्स एक्ट, 1959 के कथित उल्लंघन को लेकर एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि NRAI ने निशानेबाजों को बिना उचित एंट्री और रिकॉर्ड रखे कारतूस उपलब्ध कराए, जो कानून का स्पष्ट उल्लंघन है।
एफआईआर दर्ज रातीबड़ पुलिस थाने में की गई है। पुलिस कमिश्नर हरि नारायणचारी मिश्रा ने बताया कि हाल के दिनों में हथियार और गोला-बारूद से जुड़े संगठनों की गहन जांच की गई। जांच में यह पाया गया कि NRAI ने गोला-बारूद की बिक्री का कोई उचित रजिस्टर नहीं रखा और निशानेबाजों के लाइसेंस में भी इसे दर्ज नहीं किया गया।
जांच के दौरान कुछ अनियमितताएं और लापरवाही सामने आई। मिश्रा ने कहा कि यह कार्रवाई उस एजेंसी या संगठन के खिलाफ की गई है, जिसने अपनी जिम्मेदारियों का पालन नहीं किया। साथ ही कुछ निशानेबाजों के खिलाफ भी नियम उल्लंघन के आधार पर आगे कार्रवाई की संभावना है।
सूत्रों के अनुसार, NRAI पर आरोप है कि उसने बड़ी मात्रा में कारतूस बेचकर नियमों की अवहेलना की। यह घटना संस्था की प्रतिष्ठा पर भी सवाल खड़ा करती है, क्योंकि NRAI भारत में निशानेबाजी के खेल को बढ़ावा देने और नियंत्रित करने वाली प्रमुख संस्था है।
आर्म्स एक्ट, 1959 के तहत हथियारों और गोला-बारूद की खरीद-बिक्री, कब्जा और उपयोग के लिए सख्त नियम हैं। इन नियमों का पालन न करने पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आगे की कार्रवाई जांच में सामने आने वाली जानकारी के आधार पर की जाएगी।