
औरैया, 24 दिसंबर: उत्तर प्रदेश के औरैया जिले की अदालत ने आठ साल पुराने दहेज हत्या मामले में पति, ससुर और देवर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
मामला
यह मामला वर्ष 2017 का है। लखना (इटावा) निवासी सेवानिवृत्त PAC सीओ लखपत सिंह की 22 वर्षीय बेटी पिंकी की शादी 23 जून 2017 को अजीतमल निवासी जितेंद्र कुमार यादव उर्फ जीतू के साथ हुई थी। शादी के कुछ ही समय बाद से पिंकी को ससुराल पक्ष द्वारा दहेज में स्कॉर्पियो कार और 10 लाख रुपये की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जाने लगा।
शादी के मात्र पाँच माह के भीतर 21 नवंबर 2017 को पिंकी की संदिग्ध परिस्थितियों में ससुराल में मौत हो गई। पिता लखपत सिंह की शिकायत पर पुलिस ने दहेज हत्या और प्रताड़ना का मामला दर्ज किया।
कोर्ट का फैसला
अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) पारुल जैन ने अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सबूतों और गवाहों के बयान के आधार पर पति जितेंद्र यादव, ससुर पदम सिंह और देवर अमित कुमार यादव को दोषी पाया। तीनों को आजिवन कारावास और प्रत्येक पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया।
परिवार को 8 साल बाद न्याय
एडीजीसी चंद्रभूषण तिवारी ने कोर्ट में तर्क दिया कि शादी के महज पांच महीने के भीतर विवाहिता की मौत एक गंभीर अपराध है, जिसके लिए दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इस निर्णय के साथ पिंकी के परिजनों को 8 साल बाद न्याय मिला, और दोषियों के खिलाफ कानून ने सख्ती दिखाई।