
गाजियाबाद।
क्रिसमस और नववर्ष के जश्न को देखते हुए जिला प्रशासन ने शराब की दुकानों के संचालन समय में अस्थायी बदलाव किया है। जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार मांदड़ के आदेश के अनुसार, इन खास अवसरों पर गाजियाबाद जिले की सभी फुटकर शराब की दुकानें अब रात 11 बजे तक खुली रह सकेंगी।
प्रशासन द्वारा जारी आदेश के मुताबिक,
24 और 25 दिसंबर 2025 (क्रिसमस) को
30 और 31 दिसंबर 2025 (न्यू ईयर सेलिब्रेशन) को
शराब की दुकानें सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक संचालित की जा सकेंगी।
केवल विशेष अवसरों के लिए लागू होगा आदेश
जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार मांदड़ ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश केवल क्रिसमस और नववर्ष के अवसर पर ही लागू रहेगा। सभी दुकानदारों को निर्धारित समय सीमा का कड़ाई से पालन करना होगा। नियमों में किसी भी तरह की लापरवाही या उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
आबकारी विभाग की सख्त निगरानी
आबकारी विभाग और उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अनुसार, इन त्योहारों के दौरान शराब की मांग और भीड़ में वृद्धि होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए दुकानों को अतिरिक्त समय देने का निर्णय लिया गया है।
हालांकि, प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि देर रात तक दुकानें खुली रहने के बावजूद कानून-व्यवस्था, शांति और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इसके लिए आबकारी और पुलिस विभाग को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रशासन की इस व्यवस्था से जहां एक ओर लोगों को सुविधा मिलेगी, वहीं दूसरी ओर नियमों के उल्लंघन पर कड़ी नजर रखी जाएगी।