Tuesday, December 23

ड्राई स्टेट गुजरात में बड़ा फैसला: गिफ्ट सिटी में शराब पीना हुआ और आसान, क्रिसमस-न्यू ईयर से पहले नियमों में ढील

 

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अहमदाबाद।

ड्राई स्टेट की पहचान रखने वाले गुजरात में सरकार ने बड़ा और चौंकाने वाला फैसला लिया है। क्रिसमस और नए साल के जश्न से ठीक पहले गुजरात सरकार ने गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (GIFT City) में शराब सेवन से जुड़े नियमों में व्यापक ढील देने का ऐलान किया है। नए नोटिफिकेशन के तहत अब गुजरात के बाहर से आने वाले लोग और विदेशी नागरिक बिना किसी परमिट के सिर्फ पहचान पत्र दिखाकर गिफ्ट सिटी में शराब का सेवन कर सकेंगे।

 

सरकार के इस फैसले को गिफ्ट सिटी में कार्यरत कर्मचारियों, निवेशकों और पर्यटकों के लिए बड़े तोहफे के तौर पर देखा जा रहा है।

 

25 मेहमानों की पार्टी की इजाजत

 

नई अधिसूचना के अनुसार, गिफ्ट सिटी में काम करने वाला कोई भी कर्मचारी जिसके पास शराब सेवन का परमिट है, वह एक समय में 25 मेहमानों की मेजबानी कर सकेगा। इन मेहमानों का गुजरात के बाहर का निवासी या विदेशी नागरिक होना अनिवार्य होगा। पार्टी में शामिल मेहमानों को अलग से किसी परमिट की जरूरत नहीं होगी।

 

आईडी दिखाइए, जाम छलकाइए

 

नए नियमों के तहत नॉन-रेजिडेंट विजिटर्स यानी गुजरात के बाहर रहने वाले भारतीय नागरिक और विदेशी पर्यटक बिना परमिट के शराब पी सकेंगे। उन्हें सिर्फ वैध फोटो पहचान पत्र दिखाना होगा। यह सुविधा गिफ्ट सिटी के होटल, रेस्टोरेंट और तय वाइन-एंड-डाइन आउटलेट्स में लागू होगी।

 

कर्मचारियों के लिए परमिट प्रक्रिया आसान

 

सरकार ने गिफ्ट सिटी में कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी प्रक्रिया सरल कर दी है। अब कर्मचारी अपने आई-कार्ड के आधार पर फॉर्म A-1 जमा कर सीधे शराब सेवन का परमिट प्राप्त कर सकेंगे। पहले इसके लिए कंपनी के एचआर विभाग की मंजूरी जरूरी होती थी, जिसे अब खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा, यदि कोई कर्मचारी परमिट जमा किए बिना गिफ्ट सिटी छोड़ देता है, तो इसकी जिम्मेदारी कंपनी पर नहीं होगी।

 

होटल के कमरे तक पहुंचेगी शराब

 

नए नियमों के तहत अब होटल और रेस्टोरेंट परिसरों में शराब परोसने की सीमा भी बढ़ा दी गई है। अब होटल के लॉन, पूल एरिया, रूफटॉप और यहां तक कि प्राइवेट कमरों में भी शराब परोसी जा सकेगी, बशर्ते संबंधित आउटलेट के पास FL-III लाइसेंस हो। पहले यह सुविधा केवल तय वाइन-एंड-डाइन जोन तक सीमित थी।

 

दो साल पहले मिली थी पहली छूट

 

गौरतलब है कि गुजरात सरकार ने 30 दिसंबर 2023 से गिफ्ट सिटी में सीमित शराबबंदी हटाई थी। इसका उद्देश्य गिफ्ट सिटी को अंतरराष्ट्रीय फाइनेंशियल हब के रूप में विकसित करना और विदेशी कंपनियों को आकर्षित करना था। दिसंबर 2023 से अब तक 985 स्थायी शराब परमिट और 5,291 अस्थायी परमिट जारी किए जा चुके हैं। अक्टूबर 2025 तक नियंत्रित व्यवस्था के तहत 55,525 बल्क लीटर शराब की बिक्री दर्ज की गई है।

 

21 वर्ष तय की गई न्यूनतम उम्र

 

गिफ्ट सिटी में शराब पीने की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष तय की गई है। इसके साथ ही अब ग्रुप परमिट की भी व्यवस्था की गई है, जिसके तहत कंपनियां किसी कार्यक्रम के लिए सभी मेहमानों का सामूहिक परमिट ले सकती हैं।

 

वैश्विक पहचान की तैयारी

 

GIFT सिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर और ग्रुप सीईओ संजय कौल ने कहा कि यह फैसला गिफ्ट सिटी को एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय और व्यावसायिक केंद्र के रूप में मजबूत बनाने की दिशा में व्यावहारिक कदम है। इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का मानना है कि यह निर्णय कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 और ओलंपिक 2036 जैसे बड़े वैश्विक आयोजनों की मेजबानी की गुजरात की महत्वाकांक्षा के अनुरूप है।

 

गौरतलब है कि गांधीनगर और अहमदाबाद के बीच स्थित गिफ्ट सिटी देश की पहली स्मार्ट सिटी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में शामिल है। शराबबंदी में छूट के बाद यहां विकास की रफ्तार तेज हुई है और कई विदेशी विश्वविद्यालयों ने भी यहां अपने कैंपस स्थापित किए हैं।

 

 

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