केंद्र के कर्मचारियों के लिए खतरे की घंटी: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अब राज्य पुलिस भी कर सकती है कार्रवाई
जयपुर/नई दिल्ली। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक और देशव्यापी प्रभाव डालने वाला फैसला सुनाया है। अब तक यह मान्यता थी कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ केवल CBI ही जांच कर सकती है, लेकिन शीर्ष अदालत ने इस धारणा को पूरी तरह खारिज कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार के मामलों में राज्य पुलिस या एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) केंद्र के कर्मचारियों के खिलाफ स्वतंत्र रूप से कार्रवाई कर सकती है।
राज्य एजेंसियों को नहीं चाहिए CBI की इजाजत
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (PC Act) के तहत राज्य पुलिस या एसीबी को केंद्रीय कर्मचारियों की जांच और चार्जशीट दाखिल करने का पूरा अधिकार है। अदालत ने साफ किया कि इसके लिए किसी प्रकार की CBI से पूर्व अनुमति लेने क...










