Tuesday, November 25

नोएडा सोसायटियों में सख्ती: बिना स्टिकर गाड़ी पर लगेगा लॉक, हर घंटे 200 रुपये जुर्माना

नोएडा, 24 नवंबर
दिल्ली में लाल किले के पास बम ब्लास्ट के बाद नोएडा की सोसायटियों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा रही है। इसी क्रम में आम्रपाली सेंचुरियन पार्क लो-राइज की अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन (AOA) ने बिना स्टिकर वाले वाहनों पर कड़े नियम लागू कर दिए हैं।

नए प्रावधानों के तहत ओपन पार्किंग में बिना स्टिकर गाड़ी केवल 30 मिनट तक ही खड़ी की जा सकेगी। समयसीमा पार होते ही वाहन पर लॉक लगाकर जुर्माना वसूला जाएगा। फ्लैट मालिकों के विजिटर वाहनों को नियम से बाहर रखा गया है, लेकिन ऐसे फ्लैट ओनर्स जिनके पास पार्किंग नहीं है और फिर भी वाहन सोसायटी में खड़ा करते हैं, उन पर कार्रवाई तय है। हाल ही में 6 वाहन मालिकों पर जुर्माना लगाया जा चुका है।

200 रुपये प्रति घंटे जुर्माना

AOA के लीगल सलाहकार अमित गुप्ता ने बताया कि सोसायटी में 600 से अधिक परिवार रहते हैं और सभी को पार्किंग स्टिकर जारी कर दिए गए हैं।
उन्होंने कहा, “ओपन एरिया में संदिग्ध और बिना स्टिकर वाहनों को रोकने के लिए नियम लागू किए गए हैं। आधे घंटे के बाद सुरक्षा एजेंसी तत्काल प्रति घंटे 200 रुपये की दर से चार्ज वसूलेगी।”

बेसमेंट पार्किंग अनिवार्य

फ्लैट मालिकों को निर्देश दिया गया है कि स्टिकर होने के बावजूद वे ओपन एरिया में गाड़ी पार्क न करें और बेसमेंट पार्किंग का उपयोग अनिवार्य रूप से करें। विजिटर वाहनों के लिए भी सीमित समय तय कर दिया गया है।

क्यों ज़रूरी हुई सख्ती

  • बिना स्टिकर वाहनों के लिए समय सीमा निर्धारित
  • 30 मिनट बाद लॉक और जुर्माना
  • फ्लैट मालिक ओपन एरिया में पार्किंग नहीं कर सकेंगे
  • सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के मद्देनज़र लागू नियम

सोसायटी प्रबंधन का कहना है कि यह कदम सुरक्षा के साथ-साथ पार्किंग व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए बेहद आवश्यक था।

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