Saturday, November 22

शिवपुरी: जमीन की रंजिश में सरपंच का समर्थन करने पर युवक को मौत, 13 आरोपियों को सजा

शिवपुरी: मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के पिछोर थाना क्षेत्र के ग्राम कछौआ में तीन साल पुराना हत्याकांड अब न्यायिक फैसले के साथ बंद हुआ। अपर सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार अग्रवाल ने 13 आरोपियों को दोषी मानते हुए सश्रम आजीवन कारावास और जुर्माना सुनाया। फैसला 21 नवंबर 2025 को सुनाया गया।

मामला: 2 अक्टूबर 2022 की रात, अच्छेलाल रजक अपने घर पर था। तभी ग्रामवासियों जनवेश पाल, श्रीराम पाल, इंदपाल पाल, जगदीश पाल, कदम पाल, बृजेश पाल, जीतू उर्फ कुंवरराज पाल, अनूप पाल, कुंवर राज पाल, सेवक उर्फ रामसेवक पाल, भैयासाहब लोधी, कल्ला उर्फ रामनाथ लोधी और सुनील लोधी ने उसे जबरन पकड़ लिया। आरोपियों ने जमीन की पुरानी रंजिश को लेकर पहले लाठियों से पीटा, फिर पैरों में गोली मारी और सिर में कुल्हाड़ी से वार किए।

घटना के बाद: आरोपियों ने अच्छेलाल का शव घर के पास ही फेंक दिया। पुलिस ने हत्या और बलवे की धाराओं में FIR दर्ज की और मामले की जांच कर कोर्ट में चालान पेश किया। जांच में सामने आया कि मृतक सरपंच अजय लोधी का समर्थक था और सरपंच के विरोधियों ने जमीन विवाद के चलते उसकी हत्या की।

न्यायिक निर्णय: कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद सभी 13 आरोपियों को आजिवन कारावास और 1000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अधिकांश आरोपी एक ही परिवार के बताए गए हैं।

इस फैसले से मृतक परिवार और क्षेत्र में न्याय की उम्मीद को बल मिला है।

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