Thursday, November 20

सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को कहा असंवैधानिक, राष्ट्रपति के रेफरेंस पर 10 बड़ी बातें

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए विधेयकों पर समय-सीमा तय करने वाले अपने पुराने फैसले को पलट दिया और उसे असंवैधानिक करार दिया। यह फैसला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आर्टिकल 143 के तहत पूछे गए 14 सवालों के जवाब में आया।

1. पुराने फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलटा

सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों वाली बेंच ने कहा कि राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए विधेयकों पर निर्णय लेने की समय-सीमा तय करना संविधान के अनुरूप नहीं है

2. टाइमलाइन तय करना असंवैधानिक

तमिलनाडु मामले में दो जजों की डबल बेंच द्वारा समय-सीमा तय करने वाला निर्णय संवैधानिक नहीं था

3. विवेकाधिकार पर अदालत का नियंत्रण नहीं

राज्यपाल के पास यह अधिकार है कि वह विधेयक को सदन को वापस भेजे या राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखे। कोर्ट इसे सीमित नहीं कर सकती।

4. ‘डीम्ड असेंट’ का दृष्टिकोण गलत

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधेयकों को ‘डीम्ड असेंट’ मान लेना संविधान के शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के खिलाफ है।

5. संवाद का रास्ता चुनें, अवरोध नहीं

राज्यपालों को बिलों पर निर्णय करते समय विधायिका के साथ संवाद करना चाहिए, अवरोध पैदा नहीं करना चाहिए।

6. सीमित न्यायिक दखल संभव

अगर राज्यपाल बिना वजह निर्णय में देरी करते हैं, तो अदालत सीमित दखल देकर तय समय में फैसला लेने का निर्देश दे सकती है, लेकिन बिल के गुण-दोष पर विचार नहीं करेगी।

7. राष्ट्रपति ने आर्टिकल 143 के तहत राय मांगी

राष्ट्रपति ने सवाल किया कि क्या समयावधि न होने के कारण राज्यपालों/राष्ट्रपति के लिए न्यायिक आदेशों से समय सीमा तय की जा सकती है।

8. अनुच्छेद 142 की शक्ति पर सवाल

राष्ट्रपति ने यह भी पूछा कि क्या अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट विशेष शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।

9. संविधान पीठ ने 10 दिन तक सुनवाई की

सुनवाई में CJI बीआर गवई की अध्यक्षता में पांच जजों की बेंच ने 10 दिनों तक दलीलें सुनीं और 11 सितंबर को फैसला सुरक्षित रखा।

10. डबल बेंच का पूर्व निर्णय

पूर्व में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन ने तमिलनाडु के गवर्नर के लिए लंबित 10 बिलों को डीम्ड असेंट मान लिया और समय-सीमा तय कर दी थी, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बताया।

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