
फिरोजाबाद। पुलिस ने गैंगस्टर गोल्डी उर्फ बबलू की 2 करोड़ रुपए से अधिक की अचल संपत्ति कुर्क कर दी है। वकालत की आड़ में अपराधों का जाल फैलाने वाला गोल्डी धोखाधड़ी, फर्जी बैनामे और अवैध कब्जों के जरिए आर्थिक लाभ कमाता था।
गोल्डी कौन है?
- गोल्डी उर्फ बबलू, पुत्र गजाधर सिंह, निवासी कोटला रोड, ओझा नगर।
- यह गैंगस्टर फिरोजाबाद के कई थानों में आधा दर्जन से अधिक मुकदमों में आरोपी है।
- उन पर पॉक्सो एक्ट, हेराफेरी, दंड प्रक्रिया अधिनियम, एससी/एसटी एक्ट और गैंगस्टर एक्ट की धाराओं में केस दर्ज हैं।
- पूर्व में इसे अपराध माफिया घोषित कर थाना उत्तर के निगरानी में रखा गया था।
गिरोह और अपराध की पृष्ठभूमि
- गोल्डी ने अपनी मां मुन्नी देवी और भाई प्रकाश बाबू के साथ मिलकर धोखाधड़ी, षड्यंत्र, हेराफेरी, छल-कपट और जमीनों के फर्जी बैनामे कराए।
- दबंगई और अवैध कब्जों के जरिए आर्थिक लाभ कमाने का आरोप भी उस पर है।
पुलिस कार्रवाई
- फिरोजाबाद एसएसपी सौरभ दीक्षित के निर्देश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति कुर्क की गई।
- गैंगस्टर गोल्डी की संपत्ति की मुनादी ढोल-नगाड़ों के साथ करवाई गई।
- एसएसपी ने इस कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेजी।
- इसके बाद अपर पुलिस महानिदेशक, आगरा जोन ने गोल्डी के गिरोह को इंटर रेंज गैंग IR-22 जिला फिरोजाबाद के रूप में पंजीकृत किया।
- इस कार्रवाई से जिले भर में अन्य आपराधिक लोगों में खलबली मच गई।
निष्कर्ष: फिरोजाबाद पुलिस ने organized crime और अवैध गतिविधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर एक बड़ा संदेश दिया है। इस कार्रवाई से अन्य अपराधियों में डर और सतर्कता बढ़ गई है।