
नई दिल्ली।
दुनिया की तीसरी सबसे मूल्यवान कंपनी Apple की भारत में मुश्किल बढ़ सकती है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी को भारत में एंटी ट्रस्ट नियमों (Competition Act) का उल्लंघन करने के आरोप में लगभग 38 अरब डॉलर यानी ₹34,33,69,90,00,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
मामला क्या है?
Apple पर आरोप है कि उसने अपने iOS ऐप स्टोर पर अपनी पोजीशन का दुरुपयोग किया। जांच में पाया गया कि कंपनी ने सरकारी अधिकारियों को जवाब देने में देरी की और प्रक्रिया में बाधा डाली। कंपनी ने इन आरोपों को गलत ठहराया है और जुर्माने के नियमों को कोर्ट में चुनौती दी है।
जांच और चेतावनी
- प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने Apple को अंतिम चेतावनी दी है।
- अक्टूबर 2024 में CCI ने Apple से जांच के नतीजों पर आपत्तियां बताने और जुर्माने के आकलन के लिए वित्तीय जानकारी देने को कहा था।
- Apple ने बार-बार समय मांगा, लेकिन CCI ने उसकी मांग ठुकरा दी।
Apple की प्रतिक्रिया
Apple ने दिल्ली हाई कोर्ट में केस को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन यह मांग स्वीकार नहीं हुई। कंपनी का कहना है कि उसने जुर्माने और जांच में पारदर्शी तरीके से सहयोग किया।
वित्तीय आंकड़े
Apple का मार्केट कैप 3.815 ट्रिलियन डॉलर है। CCI का कहना है कि यदि जुर्माना ग्लोबल टर्नओवर के हिसाब से लगाया गया, तो यह 38 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है।
निष्कर्ष:
Apple के लिए यह मामला भारत में कारोबार के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। एंटी ट्रस्ट नियमों का पालन न करने पर कंपनी को भारी जुर्माना और कानूनी झटका झेलना पड़ सकता है।