Wednesday, November 12

यूपी में बिजली बकायेदारों के लिए राहत योजना: 25% तक छूट, सरचार्ज माफ

लखनऊ/आलोक भदौरिया: उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली बकायेदारों के लिए राहत की नई योजना 2025 शुरू की है। योजना के तहत उपभोक्ता एकमुश्त भुगतान पर मूल बिल में 25% तक छूट प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा किस्तों में भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध होगी। योजना में पंजीयन अनिवार्य है, जिसे UPPCL वेबसाइट, जनसेवा केंद्र या विभागीय कार्यालय पर कराया जा सकता है।

योजना की मुख्य बातें (9 पॉइंट्स में):

  1. तीन चरण में पंजीयन:
  • पहला चरण: 1–31 दिसंबर 2025
  • दूसरा चरण: 1–31 जनवरी 2026
  • तीसरा चरण: 1–28 फरवरी 2026
  1. छूट की दर:
  • पहले चरण में पूरा भुगतान → 25% छूट
  • दूसरे चरण में भुगतान → 20% छूट
  • तीसरे चरण में भुगतान → 15% छूट
  1. पंजीयन शुल्क: ₹2,000 जमा करना होगा।
  2. भुगतान विकल्प:
  • एकमुश्त राशि जमा
  • 750 रुपये मासिक किस्त
  • 500 रुपये मासिक किस्त
  1. डिफॉल्टर नियम:
  • पंजीयन के बाद अगर बिल पूरा न जमा किया गया → डिफॉल्टर घोषित
  • डिफॉल्टर पर अधिभार भी जोड़ा जाएगा
  1. मासिक बिल का भुगतान:
  • 750 रुपये मासिक किस्त वाले उपभोक्ताओं को चालू माह का बिल भी समय पर जमा करना होगा।
  • 500 रुपये मासिक किस्त वाले के लिए भी इसी तरह का नियम
  1. बकाया और सूचना:
  • बिल की सूचना मोबाइल/व्हाट्सएप के जरिए भेजी जाएगी।
  • प्रोविजनल बिल और मासिक किस्त में से कोई भी बकाया रहने पर डिफॉल्टर माना जाएगा।
  1. डिफॉल्टर शुल्क:
  • एक माह में बकाया → ₹50
  • दो माह → ₹150
  • तीन माह → ₹300
  • लगातार तीन माह में भुगतान न करने पर पूरी तरह डिफॉल्टर
  1. विशेष जांच:
  • बिल में गड़बड़ी या विवाद होने पर निदेशक (वाणिज्य) के नेतृत्व में विशेष सेल जांच करेगी।

मीटर नहीं लगे या अधिक बिल वाले उपभोक्ता:

  • औसत खपत: 144 यूनिट प्रति किलोवाट प्रतिमाह
  • मासिक औसत राशि: ₹650
  • छूट के बाद भुगतान (25%) ₹488

नोट: इस योजना का लाभ केवल समय पर पंजीयन और भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को मिलेगा। बकाया बिल जमा नहीं करने वालों को कोई छूट नहीं दी जाएगी।

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