Thursday, December 11

मुख्तार अंसारी की पत्नी आफ्शा को बड़ा झटका, 9.44 करोड़ की कुर्क संपत्ति वापस दिलाने की अर्जी खारिज

गैंगस्टर मुख्तार अंसारी परिवार को गाजीपुर कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। एमपी-एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी की पत्नी आफ्शा अंसारी की उस याचिका को पूरी तरह खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने 9.44 करोड़ रुपये मूल्य की कुर्क संपत्ति वापस दिलाने की मांग की थी। अदालत ने कहा है कि जिलाधिकारी द्वारा की गई कुर्की की कार्रवाई पूरी तरह वैधानिक है और इसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

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गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत हुई थी कुर्की

जिलाधिकारी गाजीपुर ने बीते दिनों गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत आफ्शा अंसारी के नाम दर्ज इस संपत्ति को कुर्क करने का आदेश जारी किया था।
प्रशासनिक जांच में यह सामने आया था कि यह संपत्ति मुख्तार अंसारी की अपराध से अर्जित कमाई से खरीदी गई थी और उसे पत्नी आफ्शा के नाम पर स्थानांतरित किया गया था।

यही कारण था कि प्रशासन ने इसे ‘अवैध संपत्ति’ मानते हुए कुर्की की कार्रवाई की थी।

फरार चल रही हैं आफ्शा, कई मामलों में जारी है NBW

सूत्रों के अनुसार, आफ्शा अंसारी अभी भी फरार चल रही हैं और विभिन्न मामलों में उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी हैं। कोर्ट में दाखिल अर्जी भी उनके अधिवक्ता के माध्यम से दायर की गई थी।

अदालत ने सभी साक्ष्यों के बाद सुनाया फैसला

शासकीय अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव के अनुसार, अदालत ने प्रशासन द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजों और साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद पाया कि कुर्की की कार्रवाई कानून के अनुसार और संपूर्ण रूप से सही है।
इसलिए आफ्शा अंसारी की अर्जी को पूरी तरह निरस्त कर दिया गया।

मुख्तार अंसारी की मौत और आपराधिक पृष्ठभूमि

गौरतलब है कि मुख्तार अंसारी की मौत कुछ महीने पहले बांदा जेल में हुई थी। पुलिस रिकॉर्ड में वे IS 191 गैंग के सरगना के रूप में दर्ज थे।
उन पर हत्या, रंगदारी, अपहरण, हथियार सप्लाई और आर्थिक अपराधों से जुड़ी कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज थे।

अब आगे क्या?

कोर्ट का यह आदेश आने के बाद प्रशासन की कुर्की कार्रवाई पर न्यायिक मुहर लग चुकी है। अब देखना होगा कि आफ्शा अंसारी इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करती हैं या नहीं।

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