ग्राहकों को गलत तरीके से स्कीम बेची तो देना होगा पूरा रिफंड, RBI ने बैंकों को किया टाइट
नई दिल्ली: बैंकों में अक्सर ग्राहकों को उनकी जरूरत के बिना स्कीम या प्रोडक्ट थोप दिए जाते हैं। इस ‘मिस-सेलिंग’ पर अब भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सख्त रुख अपना लिया है। अगर यह साबित हो जाता है कि ग्राहक को गलत तरीके से कोई प्रोडक्ट या सेवा बेची गई, तो बैंक को ग्राहक द्वारा चुकाई गई पूरी राशि वापस करनी होगी और नुकसान की भरपाई भी करनी होगी।
RBI के नए नियमआरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे किसी भी प्रकार के ‘इंसेंटिव’ या ‘इनाम’ से बचें, जो ग्राहकों को गलत उत्पाद या सेवा बेचने के लिए प्रेरित कर सके। नए मसौदे के तहत, बैंकों को ग्राहकों को उनकी मर्जी के बिना फोन नहीं करना होगा, और कॉल केवल ऑफिस के घंटों में ही किए जा सकते हैं।
ग्राहक को मिलेगा मुआवजाआरबीआई ने स्पष्ट किया है कि बैंक अपनी नीतियों और कार्यप्रणाली में किसी भी तरह का प्रोत्साहन ढांचा नहीं रखें जो गलत बिक्री को बढ़ावा दे। यह व...










