Wednesday, January 21

मऊ सदर विधायक अब्बास अंसारी कोर्ट में पेश, चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में चार्ज फ्रेम

 

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मऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव–2022 के दौरान चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में मऊ सदर से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के विधायक अब्बास अंसारी को बुधवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मऊ स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) न्यायालय में पेश किया गया। इस मामले में अदालत ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत आरोप तय (चार्ज फ्रेम) कर दिए हैं।

 

बताया गया कि विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन को लेकर थाना दक्षिण टोला में वर्ष 2022 में अपराध संख्या 27/2022 दर्ज किया गया था। इस मुकदमे में अब्बास अंसारी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 171-एच, 188 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 133 के तहत आरोप लगाए गए थे।

 

प्रशासन का आरोप है कि चुनाव प्रचार के दौरान बिना अनुमति रोड शो निकाला गया और किराये की गाड़ियों का उपयोग कर चुनावी नियमों का उल्लंघन किया गया। इसी आधार पर विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।

 

हाईकोर्ट से मिली आंशिक राहत

 

इस मामले में अब्बास अंसारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया था। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यह माना कि आईपीसी की धारा 171-एच और 188 के तहत अपराध नहीं बनता है। इसके चलते इन दोनों धाराओं को निरस्त कर दिया गया। हालांकि, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत मामला विचाराधीन रखा गया।

 

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में आरोप तय

 

बुधवार को सीजेएम न्यायालय ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 133 के तहत आरोप तय कर दिए। साथ ही, मामले में साक्ष्य के लिए तिथि निर्धारित कर दी गई है। अब अगली सुनवाई में गवाहों और सबूतों के आधार पर कार्यवाही आगे बढ़ेगी।

 

कड़े सुरक्षा इंतजाम

 

विधायक की पेशी को लेकर न्यायालय परिसर और आसपास भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। सुरक्षा व्यवस्था के बीच उन्हें अदालत में पेश किया गया और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद वापस ले जाया गया। फिलहाल मामला न्यायालय में लंबित है और आगे की सुनवाई निर्धारित तिथियों पर होगी।

 

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