
उन्नाव/दिल्ली: माखी दुष्कर्म मामले में पीड़िता ने दिल्ली हाईकोर्ट में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ अतिरिक्त साक्ष्य पेश करने की अनुमति मांगी है। हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सीबीआई और सेंगर से जवाब तलब किया है।
न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह और न्यायमूर्ति मधु जैन की खंडपीठ ने गुरुवार को प्रारंभिक सुनवाई के दौरान पीड़िता के वकील महमूद प्राचा की दलील सुनी। वकील ने बताया कि उनकी मुवक्किल मामले में अपनी उम्र से संबंधित दस्तावेज सहित अन्य सबूत पेश करना चाहती हैं। हालांकि, पीठ ने नोट किया कि ये दस्तावेज याचिका में संलग्न नहीं थे। अदालत ने वकील को निर्देश दिया कि सभी संबंधित दस्तावेज 31 जनवरी तक दाखिल करें।
कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 25 फरवरी को तय की है और सीबीआई तथा कुलदीप सिंह सेंगर को दो सप्ताह के भीतर अपने जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
उल्लेखनीय है कि सेंगर को नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराते हुए तीस हजारी कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। यह मामला सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर उन्नाव से दिल्ली ट्रांसफर किया गया था।
हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंगर की सजा को अपील लंबित रहने तक निलंबित किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 29 दिसंबर को इस आदेश पर रोक लगा दी थी।