महाभारत का हवाला देते हुए पटना हाई कोर्ट ने बरकरार रखी फांसी, रोहतास ट्रिपल मर्डर मामला
पटना हाई कोर्ट ने भूमि विवाद में हुए निर्मम ट्रिपल मर्डर मामले में निचली अदालत द्वारा दी गई फांसी की सजा को बरकरार रखा है। न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद और सौरेंद्र पांडे ने अपने फैसले में महाभारत का हवाला देते हुए कहा कि यह अपराध दुर्लभतम श्रेणी में आता है और दोषियों को उनके पाप/अपराध के अनुसार दंडित किया जाना चाहिए।
मामले का संक्षिप्त विवरण
रोहतास जिले के खुदराव गांव में लंबे समय से चले आ रहे पारिवारिक भूमि विवाद ने 13 जुलाई 2021 को एक भयानक रूप लिया। आरोपियों अमन सिंह और सोनल सिंह ने विजय सिंह और उनके बेटों दीपक सिंह और राकेश सिंह पर तलवारों और लाठियों से हमला किया। घायल पीड़ितों को चिकित्सा सहायता मिलने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया।
निचली अदालत और हाई कोर्ट का रुख
निचली अदालत ने 2 मई 2024 को अमन सिंह और सोनल सिंह को दोषी ठहराते हुए मृत्युदंड क...










