‘बेल नहीं है जेल’: सुप्रीम कोर्ट ने पोंजी स्कीम में शामिल धोखाधड़ी करने वालों के लिए कड़ा रुख अपनाया
नई दिल्ली: देशभर में पोंजी योजनाओं और वित्तीय घोटालों में तेजी से बढ़ती घटनाओं के बीच सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि लोगों की मेहनत की कमाई छीनने वाले अपराधियों को अब गंभीर अपराधियों की श्रेणी में रखा जाएगा और ऐसे मामलों में 'जमानत नियम है और जेल अपवाद' का प्रावधान लागू नहीं होगा।
हाई कोर्ट के जमानत आदेश को किया पलटा
सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के विनोद चंद्रन शामिल थे, ने यह फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को पलटते हुए सुनाया, जिसमें एक लंबे समय से फरार मुख्य आरोपी को जमानत दे दी गई थी। हाई कोर्ट ने यह तर्क दिया था कि उसके सह-आरोपियों को जमानत मिल चुकी है और मामला मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र में आता है।
सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को खारिज करते हुए उच्च न्यायालय के जमानत आदेश को रद्द कर दिया।
जस्टिस संजय कुमार का कड़ा संद...










