जाति जनगणना प्रक्रिया पर सवाल उठाने वाली याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 2027 में प्रस्तावित राष्ट्रीय जनगणना में नागरिकों की जाति संबंधी आंकड़ों को दर्ज करने, वर्गीकृत करने और सत्यापित करने की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। सर्वोच्च अदालत ने इस संबंध में दायर जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई से मना करते हुए कहा कि जनगणना की प्रक्रिया कानून के तहत निर्धारित ढांचे के अनुसार संचालित होती है। हालांकि अदालत ने केंद्र सरकार और भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त को याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार करने को कहा है।
यह याचिका शिक्षाविद् आकाश गोयल ने दायर की थी, जिनका प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ता गुप्ता ने किया। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि जाति संबंधी विवरण दर्ज करने और सत्यापन की प्रक्रिया के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रश्नपत्र को पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक किया जाना चाहिए।
सुनवाई के द...










