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अमेरिका में OPT स्टूडेंट्स: नौकरी बदलते समय जानें ये जरूरी नियम

भोपाल/न्यूयॉर्क, 1 दिसंबर: अमेरिका में पढ़ाई कर रहे विदेशी स्टूडेंट्स को ‘ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग’ (OPT) और STEM OPT के तहत जॉब करने की अनुमति मिलती है। लेकिन जॉब बदलने पर कुछ नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है, ताकि F-1 स्टूडेंट वीजा सुरक्षित रहे।

OPT और STEM OPT में अंतर:
OPT पर स्टूडेंट्स 12 महीने तक किसी भी कंपनी में काम कर सकते हैं, बशर्ते जॉब उनकी पढ़ाई से संबंधित हो। नौकरी बदलने पर ‘डेजिग्नेटेड स्कूल ऑफिस’ (DSO) को 10 दिनों के भीतर जानकारी देना अनिवार्य है। OPT स्टूडेंट्स केवल 90 दिनों तक बेरोजगार रह सकते हैं।

STEM OPT उन छात्रों के लिए है, जिन्होंने साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या मैथ्स में डिग्री ली है। STEM OPT स्टूडेंट्स 3 साल तक काम कर सकते हैं। जॉब बदलने पर नई कंपनी को ई-वेरीफाई में नामित होना चाहिए और फॉर्म I-983 भरना जरूरी है। इस दौरान छात्र और कंपनी दोनों को छात्र की डिग्री और जॉब की संगति बतानी होती है। STEM OPT स्टूडेंट्स 150 दिनों से अधिक बेरोजगार नहीं रह सकते।

कंपनी बदलने पर जरूरी दस्तावेज:

  • जॉब ऑफर लेटर और जॉब की अवधि
  • अपडेटेड I-20 फॉर्म
  • एंप्लॉयमेंट वेरिफिकेशन लेटर
  • STEM OPT के लिए साइन किया गया फॉर्म I-983

विदेश यात्रा के दौरान सावधानी:
कंपनी बदलने के बाद विदेश जाने वाले स्टूडेंट्स को वैलिड F-1 वीजा, अपडेटेड I-20 और एंप्लॉयमेंट वेरिफिकेशन लेटर साथ रखना चाहिए। यात्रा से पहले DSO से सलाह लेना भी जरूरी है, ताकि SEVIS रिकॉर्ड अपडेट होने में किसी तरह की दिक्कत न आए।

कुल मिलाकर, OPT और STEM OPT स्टूडेंट्स अपनी डिग्री से जुड़ी कंपनियों में काम कर सकते हैं, लेकिन नौकरी बदलते समय सभी नियमों और डॉक्यूमेंटेशन का सही पालन करना अनिवार्य है।

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