Thursday, February 5

राजस्थान: शराब दुकानों के नवीनीकरण के लिए आवेदन शुरू, ₹1.20 लाख तक शुल्क, 11 फरवरी तक समय

राजस्थान आबकारी विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रदेशभर की 7,665 शराब दुकानों के नवीनीकरण की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू कर दी है। विभाग ने लाइसेंसधारकों के लिए ऑनलाइन आवेदन, शुल्क, सुरक्षा राशि और क्लस्टर सिस्टम से जुड़ी पूरी प्रक्रिया के निर्देश जारी किए हैं।

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इस बार सभी वर्तमान लाइसेंसधारकों को 11 फरवरी की मध्यरात्रि तक अपनी दुकानों का नवीनीकरण ऑनलाइन करना अनिवार्य होगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि समयसीमा के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

नवीनीकरण शुल्क दुकानों के न्यूनतम आरक्षित मूल्य के आधार पर तय किया गया है। जिन दुकानों का मूल्य ₹2 करोड़ तक है, उनके लिए शुल्क ₹60,000 और जिनका मूल्य ₹2 करोड़ से अधिक है, उनके लिए शुल्क ₹1.20 लाख है। इसके अलावा, लाइसेंसधारकों को वार्षिक गारंटी राशि के 8% के बराबर सुरक्षा राशि भी 28 फरवरी तक जमा करनी होगी।

विभाग ने कहा है कि जिन आवेदनों में नवीनीकरण का विकल्प नहीं चुना जाएगा, उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा। इसलिए आवेदन भरते समय सभी विकल्प सावधानीपूर्वक चुनना आवश्यक है। इस बार नवीनीकरण प्रक्रिया क्लस्टर आधारित प्रणाली के माध्यम से की जाएगी।

क्लस्टर सिस्टम के तहत प्रत्येक समूह में पहले वर्तमान लाइसेंसधारकों को अपनी दुकानों का नवीनीकरण करने का मौका मिलेगा। यदि किसी क्लस्टर में कोई संचालक नवीनीकरण नहीं कराता है, तो उस क्लस्टर की खाली हुई दुकानों के लिए अन्य लाइसेंसधारकों को आवेदन करने का अवसर मिलेगा। इससे संचालन में निरंतरता बनी रहेगी और नए ठेके भी आसानी से दिए जा सकेंगे।

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