Friday, January 16

सलमान खान के खिलाफ जयपुर में जारी हुआ जमानती वारंट, 6 फरवरी को होगी पेशी

 

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जयपुर। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को जयपुर जिला उपभोक्ता आयोग ने जमानती वारंट के जरिए तलब किया है। यह कार्रवाई भ्रामक पान मसाला विज्ञापन के मामले में की गई है। आयोग ने कहा कि विज्ञापन पर पहले ही रोक लगाई जा चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद प्रचार जारी रखने को आदेशों की अवहेलना माना गया।

 

भ्रामक विज्ञापन पर पहले से रोक

आयोग के समक्ष दायर अवमानना याचिका में आरोप लगाया गया कि राजश्री पान मसाला के विज्ञापन में उत्पाद को कथित केसरयुक्त बताकर उपभोक्ताओं को भ्रमित किया गया। इस मामले में आयोग ने 6 जनवरी को विज्ञापन पर रोक लगा दी थी।

 

आदेश की अवहेलना के आरोप

प्रार्थना पत्र में कहा गया कि 9 जनवरी को कोटा के नयापुरा स्टेडियम के सामने इसी विज्ञापन का साइन बोर्ड लगाया गया। इसे आयोग ने अपने आदेशों की अवहेलना माना।

 

जमानती वारंट जारी करने के निर्देश

जयपुर जिला उपभोक्ता आयोग क्रमांक-2 के अध्यक्ष न्यायिक सदस्य ग्यारसी लाल मीणा ने योगेंद्र सिंह द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए जयपुर पुलिस कमिश्नर को 10 हजार रुपये का जमानती वारंट तामील कराने के निर्देश दिए।

 

6 फरवरी को सलमान खान की पेशी

आदेश के तहत अभिनेता को 6 फरवरी 2026 को आयोग में पेश होना होगा। आयोग ने कहा कि भ्रामक विज्ञापनों से उपभोक्ताओं के हित प्रभावित होते हैं और ऐसे मामलों में सख्ती जरूरी है। यदि आदेशों की अनदेखी की जाती है, तो संबंधित पक्षों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

 

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