Wednesday, December 24

जनगणना 2027: कहीं आप न छूट जाएं, अप्रैल 2026 से शुरू होगी पूरी तरह डिजिटल जनगणना

 

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नई दिल्ली।

भारत में वर्ष 2011 के बाद पहली बार होने जा रही जनगणना 2027 की तैयारियां तेज़ हो गई हैं। भारत के रजिस्ट्रार जनरल (RGI) ने जनगणना से जुड़े नए नियम जारी कर दिए हैं। इस बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल होगी, जिसमें नागरिकों को ऑनलाइन स्व-गणना (सेल्फ एन्युमरेशन) का विकल्प भी मिलेगा। अधिकारियों के अनुसार, जनगणना की प्रक्रिया अप्रैल 2026 से शुरू होने की संभावना है।

 

कोरोना और चुनावों के कारण टली थी जनगणना

 

गौरतलब है कि जनगणना 2021 की घोषणा वर्ष 2020 में की गई थी, लेकिन पहले कोविड-19 महामारी और बाद में आम चुनावों के कारण इसे स्थगित करना पड़ा। अब जनगणना नियम, 1990 में किए गए सभी हालिया संशोधनों को शामिल करते हुए नए नियम अधिसूचित किए गए हैं।

 

कोई भी व्यक्ति खुद भर सकेगा जनगणना फॉर्म

 

नई अधिसूचना के अनुसार, कोई भी नागरिक मोबाइल ऐप के माध्यम से स्वयं जनगणना फॉर्म भरकर जमा कर सकता है। यह सुविधा पहली बार दी जा रही है, जिससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, तेज़ और सटीक होगी।

 

भारत की पहली पूरी तरह डिजिटल जनगणना

 

जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह डिजिटल जनगणना होगी। इसके तहत आंकड़े मोबाइल एप्लिकेशन के ज़रिए एकत्र किए जाएंगे। यह जनगणना जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत कराई जाएगी और इसका उद्देश्य नीति-निर्माण के लिए सटीक, मशीन-रीडेबल और कार्रवाई योग्य डेटा जुटाना है।

 

पहली बार जातिगत गणना भी होगी शामिल

 

इस बार की जनगणना में जातिगत गणना को भी शामिल किया गया है। केंद्र सरकार ने विभिन्न राजनीतिक दलों की मांगों के बाद इस वर्ष अप्रैल में इसे मंज़ूरी दी थी। हालांकि नागरिकों को जाति की जानकारी न देने का विकल्प भी उपलब्ध रहेगा। व्यक्तिगत आंकड़े डेटा संरक्षण कानून के तहत पूरी तरह गोपनीय रहेंगे।

 

₹11,718 करोड़ का बजट, 30 लाख कर्मचारियों को मिलेगा काम

 

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना के लिए ₹11,718 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। लगभग 30 लाख फील्ड कर्मचारी इस राष्ट्रीय महत्व के कार्य में लगाए जाएंगे, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।

 

दो चरणों में होगी जनगणना

 

अधिकारियों के अनुसार जनगणना दो चरणों में आयोजित की जाएगी—

 

पहला चरण (अप्रैल–सितंबर 2026): मकान सूचीकरण और आवास जनगणना

दूसरा चरण (फरवरी 2027): जनसंख्या गणना और जातिगत आंकड़ों का संग्रह

 

जनगणना अधिकारियों की नियुक्ति के नियम जारी

 

केंद्र सरकार ने जनगणना अधिकारियों की नियुक्ति से जुड़े नियम भी अधिसूचित किए हैं। इसके तहत राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को जनगणना प्रक्रिया में सहयोग के लिए अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया है। जनगणना की प्रश्नावली सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी।

 

जनगणना में नियुक्त किए जाएंगे ये अधिकारी

 

प्रधान जनगणना अधिकारी: जिला कलेक्टर/मजिस्ट्रेट या नगर निगम आयुक्त

जिला एवं उप-जिला अधिकारी: अतिरिक्त कलेक्टर, एसडीएम, नगर आयुक्त

प्रभार व उप-प्रभार अधिकारी: तहसीलदार, बीडीओ, नगर प्रशासनिक अधिकारी

पर्यवेक्षक: वरिष्ठ अधिकारी या नामित व्यक्ति

जनगणनाकर्ता: शिक्षक, क्लर्क या अन्य योग्य व्यक्ति

 

डेटा रहेगा पूरी तरह गोपनीय

 

सरकार ने स्पष्ट किया है कि जनगणना के दौरान एकत्र किया गया व्यक्तिगत डेटा कानूनी रूप से गोपनीय रहेगा। केवल समेकित आंकड़े ही सार्वजनिक किए जाएंगे।

 

 

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