Friday, December 19

प्राइवेट सेक्टर कर्मचारियों को राहत EPFO ने EDLI नियमों पर किया स्पष्टिकरण, ‘लगातार सर्विस’ को लेकर कन्फ्यूजन खत्म

नई दिल्ली। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए राहत भरी खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कर्मचारी डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस (EDLI) योजना के नियमों को लेकर चल रहे भ्रम को दूर कर दिया है। संगठन ने साफ किया है कि नौकरी बदलने के दौरान आने वाले वीकेंड या सरकारी छुट्टियों को सर्विस में ब्रेक नहीं माना जाएगा

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EPFO के अनुसार, यदि कोई कर्मचारी एक कंपनी छोड़ने के बाद दूसरी EPF कवर वाली कंपनी जॉइन करता है और इस बीच केवल शनिवार-रविवार, साप्ताहिक अवकाश या राजकीय छुट्टी पड़ती है, तो उसे लगातार सेवा (Continuous Service) ही माना जाएगा। ऐसे मामलों में डेथ क्लेम को खारिज नहीं किया जाएगा।

क्यों जरूरी था यह स्पष्टीकरण?

EPFO ने अपने सर्कुलर में बताया कि कई मामलों में छोटी अवधि की छुट्टियों को गलत तरीके से सर्विस ब्रेक मान लिया गया, जिसके कारण या तो डेथ क्लेम रिजेक्ट हो गए या फिर आश्रितों को कम बीमा राशि मिली।

एक मामले में कर्मचारी ने शुक्रवार को नौकरी छोड़ी और सोमवार को नई कंपनी जॉइन की, लेकिन बीच में पड़े शनिवार-रविवार को सर्विस ब्रेक मान लिया गया। जबकि कर्मचारी ने 12 महीने से अधिक की सेवा पूरी की थी, फिर भी परिवार को EDLI का लाभ नहीं मिला।

कब नहीं माना जाएगा नौकरी में ब्रेक?

EPFO के अनुसार, निम्न स्थितियों में सर्विस को लगातार माना जाएगा—

  • दो नौकरियों के बीच केवल
  • शनिवार-रविवार
  • साप्ताहिक अवकाश
  • राष्ट्रीय या राजपत्रित अवकाश
  • राज्य सरकार की छुट्टियां हों
  • कर्मचारी छुट्टियों के तुरंत बाद EPF के दायरे में आने वाली नई कंपनी जॉइन कर ले

उदाहरण के तौर पर, अगर कोई कर्मचारी शुक्रवार को नौकरी छोड़ता है और सोमवार को नई नौकरी शुरू करता है, तो EDLI की पात्रता पर कोई असर नहीं पड़ेगा

आश्रितों को न्यूनतम 50 हजार रुपये का लाभ

EPFO ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु से पहले 12 महीने की लगातार सेवा पूरी नहीं हुई थी और उसका औसत पीएफ बैलेंस 50,000 रुपये से कम था, तब भी उसके आश्रितों या कानूनी वारिसों को कम से कम 50,000 रुपये की बीमा राशि दी जाएगी।

6 महीने के भीतर जमा हुआ योगदान भी मान्य

यदि कर्मचारी की मौत नौकरी के दौरान हो जाती है और उसका आखिरी PF योगदान पिछले 6 महीनों के भीतर जमा हुआ हो, तो परिवार को EDLI स्कीम का लाभ मिलेगा। शर्त यह है कि कर्मचारी का नाम कंपनी के रिकॉर्ड (रोल्स) में दर्ज होना चाहिए।

कई कंपनियों में काम करने वालों को भी राहत

EPFO ने कहा है कि अगर किसी कर्मचारी ने अलग-अलग EPF कवर वाली कंपनियों में काम किया है, तो उसे भी लगातार सर्विस माना जाएगा, भले ही दो नौकरियों के बीच 60 दिन तक का अंतर क्यों न हो।

क्या है EDLI योजना?

EDLI योजना के तहत यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु नौकरी के दौरान हो जाती है, तो उसके नॉमिनी या कानूनी वारिस को बीमा राशि दी जाती है। यह योजना निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के परिवारों को वित्तीय सुरक्षा देने के उद्देश्य से चलाई जाती है।

PF से छूटे कर्मचारियों को दूसरा मौका

EPFO ने कंपनियों से अपील की है कि जो कर्मचारी पहले किसी कारणवश PF कवरेज से बाहर रह गए थे, उन्हें अब शामिल किया जाए। इसके लिए एम्प्लॉइज एनरोलमेंट स्कीम (EES)-2025 के तहत 6 महीने की मोहलत दी गई है।

यह योजना नवंबर 2025 से शुरू होकर 6 महीने तक चलेगी। इसके तहत वे कर्मचारी शामिल किए जा सकेंगे, जो 1 जुलाई 2017 से 31 अक्टूबर 2025 के बीच काम कर चुके हैं लेकिन PF से वंचित रह गए थे।

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