
नई दिल्ली: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में यात्रियों के लिए एक अहम जानकारी साझा की है। अब ट्रेन में निर्धारित सीमा से अधिक सामान ले जाने पर अतिरिक्त शुल्क देना होगा। यह नियम हवाई अड्डों की तरह लागू किया जाएगा, ताकि यात्रियों को सामान प्रबंधन और यात्रा के दौरान असुविधाओं से बचाया जा सके।
रेल मंत्री ने बताया कि हर क्लास के यात्रियों के लिए सामान की एक तय सीमा होगी। यदि कोई यात्री इस सीमा से अधिक सामान ले जाता है, तो उसे सामान दर के 1.5 गुना के हिसाब से चार्ज देना होगा।
अलग-अलग क्लास के लिए मुफ्त और अधिकतम सामान सीमा:
- सेकंड क्लास: मुफ्त सामान 35 किलो; अधिकतम 70 किलो (अधिकतर चार्ज लागू)
- स्लीपर क्लास: मुफ्त 40 किलो; अधिकतम 80 किलो
- एसी 3 टियर और चेयर कार: मुफ्त 40 किलो; अधिकतम 40 किलो
- फर्स्ट क्लास और एसी 2 टियर: मुफ्त 50 किलो; अधिकतम 100 किलो
- एसी फर्स्ट क्लास: मुफ्त 70 किलो; अधिकतम 150 किलो
रेल मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि यात्रियों को अपने डिब्बे में केवल वही सामान ले जाने की अनुमति है जिसका बाहरी माप 100 सेमी x 60 सेमी x 25 सेमी के भीतर हो। बड़े सामान को ब्रेक वैन (SLRs) या पार्सल वैन में बुक कराना होगा।
व्यावसायिक सामान को व्यक्तिगत सामान के रूप में ले जाने की अनुमति नहीं होगी। तय सीमा से अधिक का सामान केवल ब्रेक वैन में ही बुक कराया जा सकता है।
सरकार का उद्देश्य: यह नया नियम यात्रियों को यात्रा से पहले सामान की योजना बनाने के लिए प्रेरित करेगा। इससे ट्रेन में भीड़भाड़ कम होगी और सामान प्रबंधन बेहतर होगा। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे यात्रा से पहले रेलवे की वेबसाइट या पूछताछ काउंटर से नियमों की पूरी जानकारी जरूर लें।