Friday, December 12

15 ग्राम पंचायतों की वित्तीय अनियमितताओं में जिला पंचायत की सीईओ ने की कड़ी सुनवाई

कटनी: गुरुवार को जिला पंचायत की सीईओ एवं विहित प्राधिकारी सुश्री हरसिमरनप्रीत कौर ने 15 ग्राम पंचायतों में हुई वित्तीय अनियमितताओं के मामलों की सुनवाई की। यह कार्रवाई मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 89 के तहत की गई।

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सुश्री कौर ने ग्राम पंचायतों के पक्ष को अत्यंत धैर्य के साथ सुना और प्रस्तुत किए गए जवाब, साक्ष्य एवं दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। वहीं, यदि समाधान कारक उत्तर नहीं प्राप्त हुए तो धारा 92 के तहत शासकीय राशि की वसूली के लिए कड़ी कार्रवाई के निर्देश रीडर शाखा के प्रभारी अधिकारी श्री पंकज नामदेव को दिए।

सोलर लाइट क्रय में नियमों का उल्लंघन
14 ग्राम पंचायतों—किरहाई पिपरिया, गुदरी, मोहनिया नीम, सलैया फाटक, अमोच, पड़वार, धूरी, स्लीमनाबाद, अमगवां, खमतरा, गौरहा, अमरगढ़, रामपाटन, तिहारी—द्वारा सोलर लाइट की 43,71,500 रुपए की नियम विरुद्ध खरीदी की गई। इन मामलों में यदि समाधान कारक उत्तर नहीं मिलते हैं, तो नियमानुसार शासकीय राशि की वसूली की जाएगी।

अनुपस्थिति का मामला
वित्तीय अनियमितताओं की सुनवाई के दौरान ग्राम पंचायत अमगवां, खमतरा, गौरहा, अमरगढ़ और तिहारी के तत्कालीन सरपंच एवं सचिव अनुपस्थित रहे।

बहोरीबंद में मार्केट निर्माण की बकाया राशि
ग्राम पंचायत बहोरीबंद के मार्केट निर्माण की 8,61,760 रुपए की बकाया राशि के संबंध में भी जनसुनवाई में संबंधित प्रधान सरपंच को उपस्थित होकर उत्तर देने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन वे अनुपस्थित रहे।

कुल वसूली की राशि
इस प्रकार कुल 15 ग्राम पंचायतों में 52,33,260 रुपए की वित्तीय अनियमितताओं के मामलों में जिला पंचायत की सीईओ ने सुनवाई पूरी कर समाधान कारक उत्तर नहीं मिलने पर नियमानुसार राशि वसूली की कार्यवाही करने के आदेश दिए।

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