दो पत्नी के विवाद में फंसे NCP नेता धनंजय मुंडे को बड़ी राहत, फडणवीस सरकार में मंत्री बनने की राह आसान
पुणे/मुंबई: महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री धनंजय मुंडे को बीड जिले की अदालत से बड़ी राहत मिली है। मुंडे की पत्नी होने का दावा करने वाली करुणा शर्मा मुंडे द्वारा दायर याचिका को अदालत ने सबूतों की कमी के हवाले से खारिज कर दिया।
करुणा मुंडे ने दावा किया था कि धनंजय ने 2024 विधानसभा चुनावों में अपने नामांकन पत्र में अहम जानकारियां छुपाई। हालांकि अदालत ने पाया कि धनंजय ने चुनाव जीतने के लिए कोई तथ्य छुपाया नहीं और इससे चुनाव परिणाम पर कोई असर नहीं पड़ा। न्यायिक मजिस्ट्रेट दीपक बोर्डे ने स्पष्ट किया कि शिकायतकर्ता प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करने में विफल रही हैं।
शादी का कानूनी सबूत नहीं:
अदालत ने यह भी कहा कि करुणा मुंडे शादी का कोई कानूनी सबूत पेश नहीं कर पाईं। उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़ — आधार कार्ड, प...










