सुप्रीम कोर्ट ने इंदौर के SHO को तुरंत हटाने का दिया आदेश, ‘पॉकेट विटनेस’ पर कड़ी फटकार
इंदौर, 19 जनवरी 2026: सुप्रीम कोर्ट ने इंदौर के चंदन नगर थाना प्रभारी (SHO) इंद्रमणि पटेल को जांच कर्तव्यों से तुरंत हटाकर पुलिस लाइन भेजने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा है कि एक ही गवाहों का बार-बार इस्तेमाल करना कानून के शासन के लिए कलंक है और इससे न्याय की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि SHO पटेल किसी भी तरह से थाना मामलों में दखल देने की कोशिश करेंगे, तो इंदौर के कमिश्नर ऑफ पुलिस स्वयं जिम्मेदार होंगे। साथ ही, राज्य सरकार को आदेश का पालन करने की पुष्टि करते हुए हलफनामा भी देना होगा।
सुप्रीम कोर्ट का कहना
कोर्ट ने कहा, “प्रतिवादी नंबर 4 (SHO) ने कथित अपराधों के समर्थन में एक ही गवाहों का बार-बार इस्तेमाल किया, यानी 'स्टॉक गवाह'। यह तरीका जांच की निष्पक्षता और समानता की मूल भावना को चोट पहुंचाता है और कानून के शासन वाले देश के लिए अनादरणीय है।”
हाई कोर्ट में ...









