माता-पिता लगा रहे कोमा में पड़े बेटे के लिए इच्छामृत्यु की गुहार, सुप्रीम कोर्ट बोला- अब हमें अंतिम फैसला लेना होगा
नई दिल्ली: 13 साल से कोमा में पड़े 31 वर्षीय हरीश राणा के पैसिव यूथेनेशिया (इच्छामृत्यु) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि याचिका पर अंतिम फैसला लेने का समय आ गया है, लेकिन इससे पहले हरीश के माता-पिता से बातचीत जरूरी है।
मेडिकल रिपोर्ट का निष्कर्ष:AIIMS दिल्ली की दूसरी मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार हरीश राणा के ठीक होने की संभावना न के बराबर है। सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट को अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी और हरीश के पिता की वकील रश्मि नंदकुमार को सौंपने का निर्देश दिया है।
अदालत की अगली कार्रवाई:
जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने माता-पिता से मिलने और उनसे सीधे बात करने का फैसला किया है।
माता-पिता को 13 जनवरी को कोर्ट में बुलाया जाएगा।
दो वकीलों को निर्देश दिया गया है कि वे हरीश के परिवार से मिलकर कोर्ट को रिपोर्ट दें।
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