Wednesday, April 8

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भारतीय सिर्फ लेते नहीं, देते हैं—ट्रंप के बयान पर बीजेपी नेता महेश जेठमलानी का जवाब
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भारतीय सिर्फ लेते नहीं, देते हैं—ट्रंप के बयान पर बीजेपी नेता महेश जेठमलानी का जवाब

  भारतीय प्रवासियों के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्ट पर बीजेपी नेता और सीनियर वकील महेश जेठमलानी ने कड़ा विरोध जताया है। ट्रंप ने एक चार्ट साझा किया था, जिसमें विभिन्न देशों से आए प्रवासियों के अमेरिका में सरकारी सहायता लेने की दरें दिखाई गईं, लेकिन इस सूची में भारत का नाम शामिल नहीं था।   जेठमलानी ने कहा कि ट्रंप द्वारा फैलाई जा रही धारणा कि भारतीय “सिर्फ लेने वाले” हैं, पूरी तरह गलत और नस्लवादी है। उन्होंने जोर देकर कहा, “भारतीय जहां भी रहते हैं, वे जितना लेते हैं उससे कहीं ज्यादा योगदान देते हैं। वे टैक्स भरते हैं, अर्थव्यवस्थाओं का निर्माण करते हैं और अपने कौशल, शिक्षा और मेहनत से समाज को मजबूत बनाते हैं।”   अमेरिकी आंकड़े और वैश्विक रुझान   महेश जेठमलानी ने बताया कि ट्रंप के चार्ट में जिन देशों का जिक्र था, उनमें बांग्लादेश, पाक...
उमर खालिद को जमानत न मिलने पर सियासी घमासान, प्रियांक खरगे का तीखा तंज—“रेपिस्ट को बेल, आवाज उठाने वालों को जेल”
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उमर खालिद को जमानत न मिलने पर सियासी घमासान, प्रियांक खरगे का तीखा तंज—“रेपिस्ट को बेल, आवाज उठाने वालों को जेल”

  दिल्ली दंगों के मामले में आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत न मिलने के बाद देश की राजनीति गरमा गई है। कर्नाटक सरकार में मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रियांक खरगे ने इस फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं।   प्रियांक खरगे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए लिखा, “विकसित भारत में स्वागत है, जहां अपनी आवाज उठाने वालों को जेल में डाल दिया जाता है और रेपिस्ट को जमानत दे दी जाती है।” उनके इस बयान ने राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है।   कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के पुत्र प्रियांक खरगे ने आगे आरोप लगाया कि देश में दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है। उन्होंने अपनी पोस्ट में कुछ चर्चित नामों का जिक्र करते हुए लिखा कि “कुलदीप सिंह सेंगर, आसाराम बापू, गुरमीत राम रहीम सिंह और बृज भूषण शरण सिंह को...
रूसी तेल पर ट्रंप की चेतावनी के बीच भारत को लेकर अमेरिका में बड़ा दावा, क्या नई रणनीति अपना रहा वॉशिंगटन?
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रूसी तेल पर ट्रंप की चेतावनी के बीच भारत को लेकर अमेरिका में बड़ा दावा, क्या नई रणनीति अपना रहा वॉशिंगटन?

  रूस से कच्चे तेल की खरीद को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सख्त चेतावनी के बाद भारत-अमेरिका संबंधों को लेकर एक नया दावा सामने आया है। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा है कि भारत ने रूस से तेल खरीद में कटौती की है और इसी आधार पर अमेरिका से भारत पर लगाए गए 25 प्रतिशत टैरिफ हटाने की मांग की गई है।   सीनेटर ग्राहम के अनुसार, अमेरिका में भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने उनसे पिछले महीने इस मुद्दे पर बातचीत की थी। ग्राहम का दावा है कि भारतीय राजदूत ने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत अब रूस से पहले की तुलना में कम कच्चा तेल खरीद रहा है, इसलिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत पर लगाए गए 25 फीसदी टैरिफ को वापस लेना चाहिए।   ग्राहम ने एयर फोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि वह एक महीने पहले भारतीय राजदूत के आवास पर गए थे और चर्चा का मुख्य विषय यही था। उ...
उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज, पिता का संक्षिप्त बयान—“फैसला आपके सामने है”
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उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज, पिता का संक्षिप्त बयान—“फैसला आपके सामने है”

  दिल्ली दंगों के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद उमर खालिद के पिता का पहला रिएक्शन सामने आया है। मीडिया से बातचीत में खालिद के पिता एस.क्यू.आर. इलियास ने बेहद संक्षिप्त प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “मुझे कुछ नहीं कहना है। फैसला आपके सामने है।”   सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को स्पष्ट किया कि उमर खालिद और शरजील इमाम के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनता है। इस आधार पर अदालत ने दोनों को जमानत देने से इनकार कर दिया।   यह फैसला न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एन. वी. अंजारिया की पीठ ने सुनाया। अदालत ने कहा कि मौजूदा चरण में आरोपों की गंभीरता को देखते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करना उचित नहीं होगा। हालांकि, इसी मामले में अन्य पांच आरोपियों—गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर,...
शरजील इमाम और उमर खालिद को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, एक साल तक जमानत याचिका पर रोक
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शरजील इमाम और उमर खालिद को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, एक साल तक जमानत याचिका पर रोक

  सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के मामले में आरोपी शरजील इमाम और उमर खालिद को बड़ी राहत देने से इनकार करते हुए उनकी जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि दोनों आरोपी एक वर्ष तक इस मामले में दोबारा जमानत याचिका दाखिल नहीं कर सकेंगे। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया दोनों की भूमिका गंभीर है और इस स्तर पर उन्हें जमानत देना उचित नहीं होगा।   यह फैसला जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन. वी. अंजारिया की पीठ ने सुनाया। अदालत ने 10 दिसंबर को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित रखा था।   हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में पांच अन्य आरोपियों—गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद—को 12 सख्त शर्तों के साथ जमानत दे दी है। अदालत ने कहा कि इन आरोपियों का निरंतर कारावास आवश्यक नहीं है।   सुप्रीम कोर्ट क...
तटरक्षक बल को मिला सबसे बड़ा स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत ‘समुद्र प्रताप’
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तटरक्षक बल को मिला सबसे बड़ा स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत ‘समुद्र प्रताप’

  नई दिल्ली, 5 जनवरी — भारत ने समुद्री सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को भारतीय तटरक्षक बल (ICG) के बेड़े में देश का सबसे बड़ा स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत ‘समुद्र प्रताप’ शामिल किया। 60 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी सामग्री से निर्मित यह पोत ‘आत्मनिर्भर भारत’ की दिशा में एक सशक्त कदम माना जा रहा है।   गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित ‘समुद्र प्रताप’ 114.5 मीटर लंबा और लगभग 4,200 टन वजनी है। यह भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई प्रदूषण नियंत्रण वेसल होने के साथ-साथ तटरक्षक बल के बेड़े की अब तक की सबसे बड़ी पोत भी है। इसकी अधिकतम गति 22 नॉट से अधिक है, जो इसे लंबी दूरी के अभियानों के लिए अत्यंत सक्षम बनाती है।   रक्षा मंत्री ने कहा कि यह पोत केवल प्रदूषण नियंत्रण तक सीमित नहीं है, बल्...
मृत्यु या विनाश…अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचाना भी हिंसा, सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाया UAPA का दायरा रिपोर्टेड बाय: दिनेश मिश्र | नवभारतटाइम्स
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मृत्यु या विनाश…अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचाना भी हिंसा, सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाया UAPA का दायरा रिपोर्टेड बाय: दिनेश मिश्र | नवभारतटाइम्स

    नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 2020 के दिल्ली दंगे के मामले में आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी। इन आरोपियों पर गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत अपराध करने का आरोप है। हालांकि, अदालत ने अन्य पांच आरोपियों — गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफाउर रहमान, शादाब अहमद और मोहम्मद सलीम खान — को जमानत दे दी।       अलग-अलग जमानत की समीक्षा   सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की युगलपीठ ने कहा कि हर आरोपी की जमानत याचिका अलग-अलग जांच की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि उमर खालिद और शरजील इमाम अन्य आरोपियों की तुलना में गुणात्मक रूप से अलग स्थिति में हैं।       यूएपीए की बड़ी व्याख्या   सुप्रीम कोर्ट ने UAPA की धारा 43डी(5) की व्याख्या करते हुए कहा कि मृत्यु, विनाश य...
गरीब की लुगाई सब की… निशिकांत दुबे ने चीन-सीजफायर वाले दावे को लेकर पाकिस्तान पर कसा तंज
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गरीब की लुगाई सब की… निशिकांत दुबे ने चीन-सीजफायर वाले दावे को लेकर पाकिस्तान पर कसा तंज

  नई दिल्ली: बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने चीन के सीजफायर कराने के दावे का समर्थन करने को लेकर पाकिस्तान पर तीखा तंज कसा है। दुबे ने पाकिस्तान की गरीबी और मजबूरी का जिक्र करते हुए कहा कि वह कई देशों के सामने अपने हाथ फैलाने को मजबूर है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी को भी निशाना बनाया।   निशिकांत दुबे का तंज   दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “गरीब की लुगाई सब की भौजाई, पाकिस्तानी पर ठीक बैठती है। पहले कहा अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प ने युद्ध रुकवाया, फिर कहा सऊदी अरब के राजा अब्दुल अजीज ने युद्ध रुकवाया, अब कह रहे हैं चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने युद्ध रुकवाया। पैसे लेने के लिए कितना गिरोगे?”   उन्होंने आगे कहा कि “कांग्रेस पार्टी अब भारत की जनता के बाद पाकिस्तान पर भरोसा करना भी छोड़ चुकी है।”   चीनी दावा और पाक का समर्थन   चीनी व...
‘हसीना को चूमा’ मामला: 12 साल की कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत
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‘हसीना को चूमा’ मामला: 12 साल की कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत

    नई दिल्ली: देश की सर्वोच्च अदालत ने केरल के पत्रकार अरविंदन मणिकोठ को बड़ी राहत दी है, जिन्होंने अपने स्वाभिमान के लिए 12 साल लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। मामला 2013 का है, जब उन्हें तत्कालीन कन्हंगड़ नगरपालिका अध्यक्ष हसीना थजुद्दीन के खिलाफ एक व्यंग्यात्मक लेख प्रकाशित करने पर दोषी ठहराया गया था।   मामले की पृष्ठभूमि   अरविंदन मणिकोठ, जो कासरगोड स्थित सांध्य दैनिक समाचार पत्र ‘लेटेस्ट’ के प्रबंध संपादक हैं, पर भारतीय दंड संहिता की धारा 354ए(1)(iv) के तहत मामला दर्ज किया गया। यह धारा आपत्तिजनक टिप्पणियां करने को अपराध मानती है।   मामला उस लेख से जुड़ा था जिसका शीर्षक था ‘माकपा ने हसीना को चूमा’। इस राजनीतिक व्यंग्य लेख में तत्कालीन अध्यक्ष हसीना थजुद्दीन और स्थानीय कम्युनिस्ट पार्टी के कामकाज की आलोचना की गई थी। अभियोजकों ने इसे अश्लील और महिला के सम्मान के...
प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा ने बचपन की मोहब्बत अवीवा बेग से की सगाई
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प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा ने बचपन की मोहब्बत अवीवा बेग से की सगाई

    नई दिल्ली: कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और उद्योगपति रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा ने अपनी लंबे समय से साथी अवीवा बेग के साथ सगाई कर ली है। दोनों ने सगाई की जानकारी एक निजी समारोह की तस्वीरों के माध्यम से साझा की। इस खास मौके पर केवल परिवार के करीबी लोग मौजूद थे।   सगाई समारोह में बचपन की यादें   सगाई का आयोजन रणथंभौर में हुआ। साझा की गई तस्वीरों में रेहान और अवीवा पारंपरिक भारतीय परिधान में दिखाई दे रहे हैं। रेहान ने गहरे रंग की शेरवानी, जबकि अवीवा कढ़ाईदार साड़ी पहनी थी।   एक और तस्वीर में दोनों की बचपन की झलक भी देखी जा सकती है। इस फोटो में रेहान सफेद कुर्ता-पायजामा और अवीवा पीले रंग का सूट पहने नजर आ रही हैं।   सूत्रों के अनुसार, 25 वर्षीय रेहान ने पिछले हफ्ते दोनों परिवारों की मौजूदगी में अवीवा को शादी के लिए प्रपोज किया, जिसे उन्होंने ...