क्लास-1 एडमिशन में 6 साल आयु सीमा: दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
नई दिल्ली, संवाददाता: दिल्ली के स्कूलों में पहली कक्षा (Class-1) में प्रवेश के लिए बच्चों की न्यूनतम आयु 6 साल तय करने के सरकार के सर्कुलर पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त सवाल उठाए हैं। यह मामला पेरेंट्स और छात्रों दोनों के लिए चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि नई आयु सीमा के कारण कई नुकसान सामने आ सकते हैं।
दिल्ली हाईकोर्ट की बैंच, जिनकी अध्यक्षता चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय कर रहे हैं, ने दिल्ली सरकार को 13 दिन में जवाब देने का नोटिस जारी किया है। सुनवाई 26 नवंबर के लिए तय की गई है।
6 साल आयु सीमा से संभावित नुकसान
अतिरिक्त प्री-स्कूल खर्च: पहली कक्षा में एडमिशन के लिए प्री-स्कूल में एक और साल पढ़ाई करना अनिवार्य हो जाएगा। इससे पेरेंट्स को अतिरिक्त फीस का बोझ उठाना पड़ेगा।
सीट्स की कमी और एडमिशन में मुश्किल: सीधे पहली कक्षा में एडमिशन लेना मुश्किल होगा क्योंकि सीमित सीटें हैं।
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