Wednesday, December 3

जयपुर की सड़कों पर वाहन चलाते समय सावधान! 10 हजार रुपये जुर्माना और जेल की सजा भी हो सकती है

जयपुर: जयपुर की सड़कों पर वाहन चलाते समय एक छोटी सी गलती भारी पड़ सकती है। तेज आवाज में हॉर्न बजाना या वाहन के शीशों पर काली फिल्म लगाना आपको न केवल 10 हजार रुपये तक के जुर्माने का कारण बना सकता है, बल्कि जेल की सजा भी भुगतनी पड़ सकती है।

जयपुर ट्रैफिक पुलिस इन दिनों यातायात नियमों की पालना के लिए सख्त कार्रवाई कर रही है। डीसीपी ट्रैफिक सुमित मेहरड़ा ने बताया कि दो सप्ताह तक जागरूकता अभियान चलाने के बाद अब पुलिस ने नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। अभियान के पहले दिन, मंगलवार 2 दिसंबर को करीब 400 वाहनों के हाई वॉल्यूम हॉर्न जब्त किए गए और 126 चालान जारी किए गए।

डीसीपी ने चेतावनी दी कि मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 190 (2) के तहत तेज आवाज में हॉर्न बजाने पर 10 हजार रुपये जुर्माना और तीन महीने तक जेल की सजा दोनों दी जा सकती हैं।

सिर्फ हॉर्न ही नहीं, बल्कि वाहन के शीशों पर ब्लैक फिल्म लगाने वाले भी सतर्क रहें। साउथ जिला पुलिस ने दो दिन के अभियान में 100 से अधिक वाहनों को जब्त किया और काली फिल्म उतारी। इसमें 33 थार और 23 स्कॉर्पियो सहित कई अन्य वाहन शामिल थे। साथ ही, 40 से ज्यादा मॉडिफाइड साइलेंसर वाली मोटरसाइकिलें भी जब्त की गईं।

डीसीपी साउथ राजर्षि राज ने कहा कि ब्लैक फिल्म वाले वाहनों के खिलाफ

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