
नई दिल्ली: बाहर खाना खाने जाते समय अक्सर यह सवाल उठता है कि रेस्टोरेंट वेग या नॉन वेजिटेरियन है या नहीं। अब इसे जानना बेहद आसान हो गया है। आप सीधे अपने फोन पर FSSAI लाइसेंस चेक करके यह पता कर सकते हैं कि रेस्टोरेंट सच में वैध है या नकली प्रमाणपत्र का इस्तेमाल कर रहा है।
FSSAI लाइसेंस क्यों चेक करें?
किसी भी रेस्टोरेंट, कैफे या फूड आउटलेट का FSSAI लाइसेंस चेक करने से आपको ये जानकारी मिलती है:
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आउटलेट FSSAI के साथ रजिस्टर्ड है या नहीं।
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रेस्टोरेंट साफ-सफाई और सुरक्षा मानकों का पालन कर रहा है या नहीं।
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रेस्टोरेंट वेग या नॉन वेज है।
इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि रेस्टोरेंट का 14 अंकों का FSSAI नंबर उनके मेन्यू, बिल या फूड डिलीवरी ऐप्स में सही तरीके से दर्ज है।
FSSAI लाइसेंस कैसे चेक करें?
फोन या कंप्यूटर से लाइसेंस चेक करने के लिए ये स्टेप्स फॉलो करें:
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FSSAI के ऑफिशियल पोर्टल https://foscos.fssai.gov.in पर जाएं।
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FBO Search पर क्लिक करें।
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रेस्टोरेंट का नाम, लाइसेंस नंबर, राज्य और जिला दर्ज करें।
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लाइसेंस संख्या, प्रकार, वैधता और पंजीकृत पता चेक करें।
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इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि रेस्टोरेंट वेग या नॉन वेज है।
शिकायत कैसे करें?
अगर कोई फूड आउटलेट बिना वैध लाइसेंस के काम कर रहा हो या खुद को वेज बताकर नॉन वेज परोस रहा हो, तो आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं:
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पोर्टल पर For Consumers सेक्शन में जाएं और Food Consumer Grievance पर क्लिक करें।
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Proceed with food-related grievance चुनें।
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रजिस्टर करके लॉगिन करें।
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शिकायत दर्ज करें और शिकायत नंबर नोट करें। इस नंबर से आप शिकायत की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं।
निष्कर्ष:
अब कोई भी रेस्टोरेंट बाहर जाकर खाने से पहले आसानी से चेक किया जा सकता है। FSSAI लाइसेंस चेक करके आप अपने खाने की सुरक्षा और वैधता सुनिश्चित कर सकते हैं और नकली या गलत जानकारी से बच सकते हैं।
