Tuesday, November 18

ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को एमपी हाईकोर्ट से बड़ी राहत

भोपाल: तृणमूल कांग्रेस के सांसद और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इंदौर के पूर्व बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय द्वारा दायर मानहानि मामले में एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।

यह मामला नवंबर 2020 की एक जनसभा से जुड़ा है, जहां अभिषेक बनर्जी पर आरोप है कि उन्होंने बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय को ‘गुंडा’ कहा था। इस बयान को लेकर आकाश विजयवर्गीय ने 2021 में मानहानि का मुकदमा दायर किया था।

क्यों जारी हुआ था गिरफ्तारी वारंट?

मानहानि की कार्यवाही मई 2021 से चल रही है, लेकिन अभिषेक बनर्जी एक भी बार कोर्ट में पेश नहीं हुए। लगातार गैर-हाजिरी को देखते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट तथागत याज्ञनिक ने 11 से 26 अगस्त 2025 के बीच पेशी के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इसके बाद अभिषेक बनर्जी ने हाईकोर्ट का रुख किया।

हाईकोर्ट में क्या हुई दलीलें?

अभिषेक बनर्जी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल खरे और एम. अग्रवाल ने कहा कि—

  • जारी गिरफ्तारी वारंट पूरी तरह गलत है।
  • जनसभा में दिया गया बयान तोड़-मरोड़कर पेश किया गया।
  • शिकायत सनसनी पैदा करने और गलत व्याख्या पर आधारित है।

उन्होंने हाईकोर्ट से मांग की कि मामले की जांच पूरी होने तक गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगाई जाए।

हाईकोर्ट का फैसला

न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकल पीठ ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगा दी।
साथ ही—

  • शिकायतकर्ता आकाश विजयवर्गीय और अन्य सभी पक्षों को नोटिस जारी किए गए।
  • एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए।
  • अगली सुनवाई 18 दिसंबर को तय हुई है।

अगले चरण में पहुंचा मामला

हाईकोर्ट अब सभी पक्षों से जवाब मिलने के बाद यह तय करेगा कि मानहानि की कार्यवाही आगे बढ़ेगी या इसे खारिज किया जाएगा। गिरफ्तारी से राहत मिलने के बाद अभिषेक बनर्जी के लिए यह फैसला बड़ी कानूनी राहत माना जा रहा है।

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