
भोपाल: भोपाल कोर्ट ने हसीना नाम की महिला को दो साल की कठोर सजा सुनाई है। महिला ने बिना तलाक लिए चार पूर्व पतियों के बाद वकील तबरेज उल्लाह से विवाह किया था। तबरेज उल्लाह ने शादी के डेढ़ महीने बाद महिला के बदलते व्यवहार और उसके पिछले विवाहों के बारे में जानकारी मिलने पर अदालत में याचिका दायर की थी।
शादी और विवाद:
27 मई 2022 को तबरेज उल्लाह ने हसीना से निकाह किया था। प्रारंभ में सब कुछ ठीक रहा, लेकिन जल्द ही महिला का मिजाज बदल गया। हसीना की बेटियां घर में रहने लगीं और मां-बेटी मिलकर लगातार विवाद करने लगे। विवाद के कारण फरियादी के भाई ने खुदकुशी कर ली।
पूर्व विवाहों का खुलासा:
तफ्तीश में पता चला कि हसीना ने शमशेर, सलमान, साबिर और मतलूब हसन से पहले शादी की थी, लेकिन किसी से कानूनी तलाक नहीं लिया। नई शादी के समय उसने अपने नए पति को यह जानकारी नहीं दी।
कोर्ट का निर्णय:
सुनवाई के बाद प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट मेघा अग्रवाल ने महिला को दोषी मानते हुए दो साल की सजा सुनाई। हसीना फिलहाल जमानत पर है।