Wednesday, December 24

31 दिसंबर से पहले निपटा लें ये जरूरी फाइनैंशल काम, वरना हो सकता है भारी नुकसान

 

This slideshow requires JavaScript.

 

नई दिल्ली।

साल 2025 के खत्म होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं और इसके साथ ही कई अहम फाइनैंशल डेडलाइन भी समाप्त होने जा रही हैं। अगर आपने अब तक NPS से जुड़ा स्विच, इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) या पैन-आधार लिंक का काम नहीं किया है, तो जल्द सावधान हो जाएं। 25 और 31 दिसंबर की तारीखें चूकना आपको आर्थिक नुकसान और कानूनी परेशानियों में डाल सकता है।

 

NPS निवेशकों के लिए 25 दिसंबर बेहद अहम

 

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में निवेश करने वालों के लिए पेंशन नियामक PFRDA ने बड़ा बदलाव किया है। स्कीम A को बंद कर इसे अन्य स्कीमों में मर्ज किया जा रहा है।

 

PFRDA के अनुसार, स्कीम A का कॉर्पस छोटा होने और निवेश विकल्प सीमित होने के कारण इसे

 

स्कीम C (कॉरपोरेट डेट)

स्कीम E (इक्विटी)

 

में मिलाया जा रहा है, ताकि निवेशकों को बेहतर रिटर्न और कम जोखिम मिल सके।

 

क्यों जरूरी है ध्यान देना?

अगर निवेशक 25 दिसंबर तक खुद कोई फैसला नहीं लेते हैं, तो उनका पैसा अपने आप दूसरी स्कीम में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। हालांकि, अभी निवेशकों के पास बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अपने पोर्टफोलियो में बदलाव करने का मौका है।

ITR फाइल करने की आखिरी चेतावनी: 31 दिसंबर

 

वित्त वर्ष 2024-25 (असेसमेंट ईयर 2025-26) के लिए

 

बिलेटेड ITR

रिवाइज्ड ITR

 

भरने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर है। अगर आपने अब तक रिटर्न नहीं भरा है या उसमें कोई गलती रह गई है, तो यह सुधार का आखिरी मौका है।

 

देरी करने पर क्या होगा?

 

लेट फीस और ब्याज देना पड़ेगा

बिजनेस या शेयर बाजार में हुए नुकसान को आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे

31 दिसंबर के बाद सिर्फ ITR-U (अपडेटेड रिटर्न) का विकल्प बचेगा, जिसमें

 

पुराने घाटे का दावा नहीं कर सकते

अतिरिक्त टैक्स और पेनल्टी देनी होगी

पैन-आधार लिंक नहीं किया तो पैन हो जाएगा निष्क्रिय

 

31 दिसंबर पैन-आधार लिंक करने की भी आखिरी तारीख है, लेकिन यह नियम सभी पर लागू नहीं होता।

 

यह डेडलाइन उन लोगों के लिए है, जिन्होंने पैन बनवाते समय आधार नंबर के बजाय ‘आधार एनरोलमेंट आईडी’ का इस्तेमाल किया था।

 

अगर लिंक नहीं किया तो—

 

पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा

ITR फाइल नहीं कर पाएंगे

ज्यादा TDS कटेगा

निवेश, KYC और FD जैसे आवेदन रिजेक्ट हो सकते हैं

 

विशेषज्ञों की सलाह

 

वित्तीय विशेषज्ञों का कहना है कि साल के आखिरी दिनों में इन कामों को टालना भारी पड़ सकता है। बेहतर होगा कि 31 दिसंबर से पहले सभी जरूरी फाइनैंशल औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएं, ताकि नए साल की शुरुआत बिना किसी तनाव और नुकसान के हो सके।

 

Leave a Reply