अयोध्या गैंगरेप केस में सपा नेता मोईद खान बरी, नौकर राजू को 20 साल की सजा डीएनए रिपोर्ट के आधार पर विशेष पॉक्सो अदालत का फैसला
अयोध्या। वर्ष 2024 में 12 वर्षीय नाबालिग बच्ची से गैंगरेप के मामले में विशेष पॉक्सो अदालत ने समाजवादी पार्टी के नेता मोईद खान को बरी कर दिया है, जबकि उसके नौकर राजू को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। यह मामला सामने आने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में सियासी और सामाजिक हलचल मच गई थी।
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अदालत) निरुपमा विक्रम ने बुधवार को मोईद खान को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया, जबकि गुरुवार को राजू को सजा सुनाई गई।
डीएनए जांच से तय हुआ दोष
मामले की सुनवाई के दौरान मोईद खान और उसके नौकर राजू दोनों का डीएनए परीक्षण कराया गया था। जांच में राजू के डीएनए नमूने का मिलान पीड़िता के गर्भ से लिए गए भ्रूण के नमूने से हो गया, जबकि मोईद खान की रिपोर्ट नेगेटिव आई। अदालत ने इसी वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर फैसला सुनाया।
मोईद खान के वकील ...









