राजस्थान पंचायत चुनाव का रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट ने परिसीमन चुनौती खारिज की
जयपुर। राजस्थान में पंचायत चुनावों को लेकर लंबित कानूनी विवाद अब समाप्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने परिसीमन और चुनाव प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही 15 अप्रैल तक पंचायत चुनाव संपन्न कराने का मार्ग स्पष्ट हो गया है।
हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि लोकतांत्रिक गतिविधियां राज्य का विषय हैं और अदालतों को इसमें अनावश्यक हस्तक्षेप से बचना चाहिए। पीठ में जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली भी शामिल थे। अदालत ने जय सिंह द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका (SLP) को खारिज करते हुए राज्य सरकार की परिसीमन अधिसूचनाओं को वैध माना।
याचिका 21 जनवरी 2026 को राजस्थान हाईकोर्ट के जयपुर पीठ के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने डीबी सिविल रिट याचिका संख्या 792/2026 को ...










