बीएलओ मौतों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: चुनाव आयोग नहीं, राज्यों पर होगी जिम्मेदारी स्टाफ बढ़ाने के आदेश, बोझ से जूझ रहे कर्मियों को मिलेगी राहत
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर प्रक्रिया के दौरान बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLO) की मौतों और कथित आत्महत्याओं पर गहरी चिंता जताते हुए राज्यों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि चुनाव से जुड़े कार्यों में कर्मचारियों की भारी कमी और अत्यधिक काम का बोझ गंभीर मुद्दा है, लेकिन इसके लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।
राज्यों को जिम्मेदारी निभाने का आदेशसुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनावी सूची तैयार करने और उससे जुड़े सभी कार्यों के लिए पर्याप्त जनशक्ति उपलब्ध कराना पूरी तरह राज्यों की जिम्मेदारी है। अदालत ने राज्यों से कहा कि वे चुनाव आयोग को उपलब्ध कर्मचारियों की संख्या तुरंत बढ़ाएँ ताकि मौजूदा कर्मियों पर अत्यधिक काम का दबाव कम हो सके।
सीजेआई सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान कहा—"अगर आप अभी 10,000 कर्मचारी दे रहे हैं, तो 20,000 या 30,000...










