भारत में मेडिकल कॉलेज खोलना अब होगा आसान, NMC ने बदले नियम, चेयरमैन ने खुद दी जानकारी
नई दिल्ली: देश में मेडिकल शिक्षा को और सुलभ बनाने के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब नॉन-प्रॉफिट (Non-Profit) और प्रॉफिट (For-Profit) कंपनियां भी देश में मेडिकल इंस्टिट्यूशंस खोल सकती हैं। इसके साथ ही पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मोड पर भी मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का रास्ता साफ कर दिया गया है।
एनएमसी चेयरमैन डॉ. अभिजात चंद्रकांत सेठ ने आंध्रप्रदेश के विजयवाड़ा में डॉ एनटीआर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पहले केवल सेक्शन 8 कंपनियों को ही मेडिकल कॉलेज खोलने की अनुमति थी, लेकिन अब यह प्रतिबंध हटा दिया गया है।
विद्यार्थियों के लिए लाभ:
इस कदम से मेडिकल सीटों की संख्या बढ़ेगी, पढ़ाई की गुणवत्ता में सुधार होगा और उपलब्ध संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल संभव होगा। नी...










