CBSE ने बदला नियम: 12वीं तक हर स्कूल में अब अनिवार्य होगा काउंसलर और वेलनेस टीचर
नई दिल्ली: सीबीएसई ने अपने सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों के लिए नया नियम लागू कर दिया है। अब हर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल में काउंसलिंग और वेलनेस टीचर के साथ-साथ करियर काउंसलर की नियुक्ति अनिवार्य होगी। बोर्ड ने इसके लिए अपने एफिलिएशन बायलॉज 2018 में संशोधन किया है।
नए नियम का मकसद
यह कदम छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य, करियर योजना और व्यक्तिगत विकास को बेहतर बनाने के लिए उठाया गया है। नए नियम के तहत छात्रों को करियर चुनने, मानसिक तनाव कम करने और इमोशनल लेवल पर खुद को संभालने में मदद मिलेगी।
स्टूडेंट-काउंसलर अनुपात और भूमिकाएं
प्रत्येक 500 छात्रों पर एक काउंसलर की नियुक्ति अनिवार्य होगी (रिशियो 1:500)।
दो अलग भूमिकाएं तय की गई हैं:
काउंसलिंग और वेलनेस टीचर (सोशियो-इमोशनल काउंसलर)
करियर काउंसलर
काउंसलिंग और वेलनेस टीचर की योग्यता
साइकोलॉजी (क्लिनिकल/काउंसलि...










