Tuesday, January 20

UP SIR 2026: वोट कटने का नोटिस मिला या नहीं, ऐसे ऑनलाइन करें चेक

 

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल अनमैप्ड वोटरों को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। ये नोटिस उन वोटरों को दिए जा रहे हैं, जिनके विवरण में SIR (Special Intensive Revision) 2026 में विसंगतियां पाई गई हैं। वोटर आयोग की वेबसाइट के जरिए नोटिस चेक करने और ऑनलाइन जवाब देने की सुविधा भी उपलब्ध है।

 

ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में कुल 12.55 करोड़ वोटर शामिल हैं। इनमें 1.04 करोड़ ऐसे वोटर हैं, जिनका नाम ड्राफ्ट में तो शामिल था, लेकिन 2003 की SIR सूची से मैप नहीं हो पाया। वहीं, 2.22 करोड़ वोटर ऐसे हैं, जिन्होंने 2003 के गणना प्रपत्र में विवरण भरा था, लेकिन समीक्षा में विसंगतियां पाई गईं। इन सभी को दस्तावेज जमा करने के लिए नोटिस भेजे जा रहे हैं। नोटिस की सुनवाई 21 जनवरी से शुरू होगी।

 

आमतौर पर BLO (Booth Level Officer) को नोटिस उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी दी जाती है, जिसमें सुनवाई की तारीख और समय लिखा होता है। हालांकि, चुनाव आयोग ने घर बैठे ऑनलाइन नोटिस देखने और जवाब देने की सुविधा भी उपलब्ध कराई है।

 

ऑनलाइन नोटिस चेक करने का तरीका

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि वोटर voters.eci.gov.in वेबसाइट पर मोबाइल नंबर या वोटर ID नंबर से लॉगिन कर सकता है। होम स्क्रीन पर बने टैब Special Intensive Revision (SIR) – 2026 में जाकर Submit Document against Notice issued पर क्लिक करना होगा। इसके बाद खुलने वाले बॉक्स में वोटर ID नंबर डालने पर पता चलेगा कि नोटिस जारी हुआ है या नहीं। यदि नोटिस है तो नया पेज खुलेगा, जहां EPIC नंबर या नोटिस संख्या भरकर दस्तावेज अपलोड करना होगा।

 

आधार और वोटर ID में अंतर आने पर सावधानी

यदि किसी वोटर के आधार नंबर पर दर्ज नाम और वोटर ID में अंग्रेजी में नाम की स्पेलिंग अलग है, तो ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड नहीं हो पाएगा। ऐसे मामलों में BLO के पास दस्तावेज जमा करना होगा। यदि नाम में अंतर नहीं है, तो वोटर ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड कर eSign & Submit बटन पर क्लिक कर आधार नंबर डालने के बाद OTP डालकर सबमिट कर सकता है।

 

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