Thursday, January 1

सिगरेट होगी और महंगी, 1 फरवरी से लागू होगा नया एक्साइज टैक्स ITC और Godfrey Phillips के शेयरों में 15% तक की बड़ी गिरावट

 

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नए साल के पहले ही दिन तंबाकू कंपनियों को बड़ा झटका लगा है। सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एक्साइज ड्यूटी) लगाने की घोषणा के बाद शेयर बाजार में ITC और Godfrey Phillips जैसी प्रमुख कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, यह नया टैक्स 1 फरवरी 2026 से लागू होगा।

 

सरकारी फैसले के बाद ITC के शेयर करीब 9% गिरकर 365 रुपये पर आ गए, जबकि Godfrey Phillips India के शेयरों में 15% तक की गिरावट देखी गई और यह 2,335 रुपये के स्तर पर पहुंच गए। निवेशकों में बढ़ते टैक्स बोझ को लेकर चिंता साफ दिखाई दी।

 

सिगरेट की लंबाई के हिसाब से लगेगा टैक्स

 

नोटिफिकेशन के मुताबिक, सिगरेट की लंबाई के आधार पर प्रति 1,000 सिगरेट पर 2,050 रुपये से लेकर 8,500 रुपये तक का अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया जाएगा। यह टैक्स मौजूदा GST दरों के ऊपर लगाया जाएगा।

 

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह नया एक्साइज टैक्स कंपनसेशन सेस की जगह लेगा, जो 1 फरवरी 2026 से समाप्त हो रहा है।

 

GST के साथ और सेस का बोझ

 

सरकारी अधिसूचना के अनुसार—

 

सिगरेट, तंबाकू और पान मसाले पर 40% GST

बीड़ी पर 18% GST

पान मसाले पर हेल्थ सेस और नेशनल सिक्योरिटी सेस

इसके अतिरिक्त, तंबाकू उत्पादों पर अलग से एक्साइज ड्यूटी

 

कुल टैक्स कितना?

 

फिलहाल भारत में सिगरेट पर कुल टैक्स खुदरा कीमत का लगभग 53% है। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा सुझाए गए 75% टैक्स लक्ष्य से अभी भी कम है, जिसका उद्देश्य तंबाकू सेवन को हतोत्साहित करना है।

 

विशेषज्ञों का मानना है कि बढ़ते टैक्स के चलते कंपनियों को सिगरेट की कीमतें बढ़ानी पड़ सकती हैं, जिससे बिक्री और मुनाफे पर असर पड़ सकता है। वहीं सरकार को इससे राजस्व में बढ़ोतरी की उम्मीद है और राज्यों को भी इसका लाभ मिलेगा।

 

निवेशकों और उपभोक्ताओं पर असर

 

इस फैसले का सीधा असर जहां शेयर बाजार में तंबाकू कंपनियों के प्रदर्शन पर पड़ा है, वहीं आम उपभोक्ताओं के लिए भी सिगरेट अब पहले से ज्यादा महंगी होने वाली है।

 

 

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