
गाजियाबाद: शहर की यातायात व्यवस्था सुधारने और महिला सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से गाजियाबाद पुलिस ने ई-रिक्शा चालकों के लिए नया नियम लागू किया है। एक जनवरी 2026 से सभी ई-रिक्शा पर यूनिक क्यूआर कोड अनिवार्य होगा। बिना क्यूआर कोड वाले ई-रिक्शा पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
नए नियम की मुख्य बातें:
हर ई-रिक्शा पर विशिष्ट क्यूआर कोड लगाया जाएगा।
क्यूआर कोड स्कैन करने पर चालक का नाम, फोटो, मोबाइल नंबर और वाहन का पंजीकरण विवरण तुरंत उपलब्ध होगा।
यह कदम अवैध और अनधिकृत ई-रिक्शा संचालन को रोकने के लिए उठाया गया है।
महिला सुरक्षा और ट्रैफिक सुधार पर जोर:
डीसीपी ट्रैफिक त्रिगुण विषय ने बताया कि क्यूआर कोड से चालक की पहचान सुनिश्चित होगी। इससे छेड़छाड़, दुर्व्यवहार और अपराध पर रोक लगेगी। साथ ही, शहर के निर्धारित रूट और नो-एंट्री क्षेत्रों में ई-रिक्शा संचालन की निगरानी आसान होगी, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या भी कम होगी।
पुलिस की अपील:
गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस ने सभी चालकों से समय पर निशुल्क क्यूआर कोड प्राप्त करने की अपील की है। बिना क्यूआर कोड सड़कों पर चल रहे ई-रिक्शा चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
नतीजा:
इस पहल से गाजियाबाद की सड़कों पर सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों का अनुपालन बेहतर होगा और यात्रियों को सुरक्षित और भरोसेमंद ई-रिक्शा सेवा मिल सकेगी।