Wednesday, June 17

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ग्रेटर नोएडा: नौकरी का लालच देकर युवती से गैंगरेप, दोषियों को 20-20 साल की सजा

 

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ग्रेटर नोएडा: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में नौकरी का झांसा देकर युवती के साथ सामूहिक बलात्कार के मामले में जिला अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। एससी-एसटी विशेष न्यायाधीश ने दो प्रॉपर्टी डीलरों, राजीव गुप्ता और प्रदीप मित्तल को दोषी ठहराते हुए 20-20 साल की कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने राजीव गुप्ता पर 2.95 लाख और प्रदीप मित्तल पर 2 लाख रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है, जिसमें से 80 फीसदी राशि पीड़िता को दी जाएगी।

 

मामले का ब्यौरा:

 

यह मामला अप्रैल 2017 का है, जब पीड़िता रोजगार की तलाश में सेक्टर-64 की एक कॉमर्शियल बिल्डिंग पहुंची। वहां उसे प्रॉपर्टी डीलर राजीव गुप्ता ने कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी का झांसा दिया।

पीड़िता को रिकॉर्ड मेन्टेन रखने का काम सौंपा गया और 15 हजार रुपये मासिक वेतन का भरोसा दिलाया गया। लगभग 15 दिन बाद जब उसने नौकरी छोड़ने और वेतन मांगने का निर्णय लिया, तब आरोपियों ने उसे फंसाया।

युवती को दफ्तर बुलाया गया, भोजन करवा कर उसे बेहोश कर दिया गया। उसके बाद राजीव गुप्ता और प्रदीप मित्तल ने शराब पीते हुए उसका यौन शोषण किया और अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी।

 

विरोध पर मारपीट और धमकियां:

पीड़िता ने बताया कि वर्ष 2017 से 2020 तक आरोपियों ने बार-बार उसके साथ दुष्कर्म किया और लगातार डर दिखाकर उसका शोषण किया।

 

न्याय के लिए संघर्ष:

पीड़िता का विवाह वर्ष 2020 में हुआ। उसने पति को अपनी आपबीती सुनाई, जिसके बाद पति ने उसका समर्थन किया। प्रारंभ में पुलिस शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंततः अदालत के आदेश पर एफआईआर दर्ज हुई और मोबाइल डेटा की जांच से आरोप सत्यापित हुए।

 

अदालत की कार्रवाई:

फिर कोर्ट ने दोनों दोषियों को सजा सुनाई। इस मामले में फेस-3 थाने की पुलिस ने गहन पैरवी की और न्याय सुनिश्चित कराया।

 

 

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