उच्च न्यायालय यूजीसी के नए नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई को तैयार
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के हाल ही में अधिसूचित नियम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई है। याचिका में दावा किया गया है कि नए नियम में जाति-आधारित भेदभाव की परिभाषा सीमित कर दी गई है, जिससे सामान्य वर्ग के खिलाफ भेदभाव बढ़ सकता है।
सुनवाई के दौरान हुई दलीलें
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए वकील की दलीलों पर गौर किया। वकील ने कहा, “सामान्य वर्ग के खिलाफ भेदभाव बढ़ सकता है। मेरा मुकदमा ‘राहुल दीवान एवं अन्य बनाम भारत सरकार’ है।” सीजेआई ने टिप्पणी की, “हमें पता है कि क्या हो रहा है। सुनिश्चित करें कि खामियां दूर कर दी जाएं। हम इसे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेंगे।”
नए नियम की प्रमुख बातें
13 जनवरी, 2026 को अधिसूच...









