Saturday, November 22

सेबी ने म्यूचुअल फंड की प्री-IPO एंट्री पर लगाई रोक, एंकर राउंड में निवेश की अनुमति

नई दिल्ली: मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने म्यूचुअल फंड्स को IPO से पहले शेयर खरीदने (Pre-IPO) से रोक दिया है। हालांकि, म्यूचुअल फंड्स को अब पब्लिक इश्यू के एंकर राउंड में निवेश करने की अनुमति होगी।

सेबी ने यह कदम बाजार में लिक्विडिटी बढ़ाने और IPO लाने वाली कंपनियों के वैल्यूएशन को अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से उठाया है।

एंकर निवेशकों के लिए बदलाव:

  • इस महीने की शुरुआत में सेबी ने एंकर निवेशकों के लिए शेयर आवंटन नियमों में बदलाव किया था।
  • अब घरेलू संस्थागत निवेशकों, जैसे म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियों और पेंशन फंड, के लिए हिस्सेदारी बढ़ाकर कुल 40% कर दी गई है।
  • इसमें 33% म्यूचुअल फंड के लिए और 7% बीमा एवं पेंशन फंड के लिए है।
  • यदि बीमा और पेंशन फंड के हिस्से में शेयर नहीं बिकते हैं, तो वह म्यूचुअल फंड को मिल जाएंगे।

REITs और InvITs पर कदम:
सेबी अब REITs (रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स) और InvITs (इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स) को मार्केट इंडेक्स में शामिल कराने के लिए इंडस्ट्री के साथ काम कर रहा है।

  • इससे इन निवेश उत्पादों में लिक्विडिटी बढ़ेगी और कारोबार करना आसान होगा।
  • REITs निवेशकों को बड़े रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़ (मॉल, ऑफिस बिल्डिंग) में हिस्सेदारी और डिविडेंड कमाई का अवसर देती हैं।

सेबी चेयरमैन की प्रतिक्रिया:
सेबी चेयरमैन तुहिन कांत पांडे ने कहा कि यह कदम म्यूचुअल फंड्स की भागीदारी बढ़ाने और IPO प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए आवश्यक था। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि डिजिटल गोल्ड या ई-गोल्ड जैसे प्रोडक्ट्स पर अभी कोई रेगुलेशन विचाराधीन नहीं है।

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