Monday, February 9

राजस्थान निकाय चुनाव: दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों को मिल सकती है राहत

 

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जयपुर: राजस्थान में नगर पालिका और पंचायत चुनावों से जुड़ा नियम बदलने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने से जुड़े प्रावधान में संशोधन के लिए प्रस्ताव को प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। यदि विधानसभा से भी मंजूरी मिल जाती है, तो निकाय चुनावों से पहले नया नियम लागू हो सकता है।

 

संशोधन की प्रक्रिया:

मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने संशोधन प्रस्ताव को प्रशासनिक स्वीकृति दी है। अब यह विधि विभाग के पास जाएगा। विधि विभाग की अनुमति मिलने के बाद इसे कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा और फिर विधानसभा में पेश किया जाएगा।

 

वर्तमान नियम:

नगर पालिका अधिनियम की धारा-24 के अनुसार, जिन उम्मीदवारों के दो से अधिक बच्चे हैं, वे बोर्ड के सदस्य या अध्यक्ष पद के लिए अयोग्य हैं। यह नियम पंचायत और नगर निकाय चुनावों के सभी पदों—जैसे पंच, सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख, पार्षद, सभापति और महापौर—पर लागू होता है।

 

संभावित बदलाव:

सरकार दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों की अयोग्यता हटाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। बीते नवंबर से ही संकेत मिले थे कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम और नगर निगम अधिनियम में संशोधन लाने की तैयारी चल रही है।

 

राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार, इस बदलाव से कई अनुभवी और योग्य उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने के अवसर बढ़ सकते हैं।

 

 

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