
LVBIZ Law Advisory Pvt. Ltd. एवं Nivrah Foundation के संयुक्त तत्वावधान में जनहित शिकायत सहायता अभियान

SD News Agency (Sachcha Dost News), LVBIZ Law Advisory Pvt. Ltd. (विधिक मामलों हेतु) तथा Nivrah Foundation (जनकल्याणकारी गतिविधियों हेतु) के संयुक्त तत्वावधान में देश के समस्त राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले में Public Grievance Officer (PGO) – जन शिकायत अधिकारी नियुक्त कर रही है।

इस पहल का उद्देश्य नागरिकों को उनकी शिकायतों के दस्तावेजीकरण, प्रारंभिक परीक्षण, विभागीय पत्राचार, सूचना का अधिकार (RTI) संबंधी सहायता, शिकायत की निगरानी तथा जनहित से जुड़े मामलों में संस्थागत सहयोग उपलब्ध कराना है।
यह व्यवस्था किसी सरकारी लोक शिकायत प्राधिकरण का विकल्प नहीं है, बल्कि नागरिकों एवं प्रशासन के मध्य एक उत्तरदायी, पारदर्शी एवं सहयोगात्मक सेतु के रूप में कार्य करेगी।
उद्देश्य
इस पहल का उद्देश्य नागरिकों की शिकायतों को व्यवस्थित रूप से संबंधित विभागों तक पहुँचाना, उनकी प्रगति की निगरानी करना तथा उपलब्ध प्रशासनिक एवं विधिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत शिकायतकर्ताओं को आवश्यक सहयोग प्रदान करना है। साथ ही प्रशासन एवं जनता के मध्य सकारात्मक संवाद स्थापित कर जनहित के विषयों को तथ्यात्मक एवं उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करना भी इसका प्रमुख उद्देश्य है।
Public Grievance Officer (PGO) की प्रमुख जिम्मेदारियाँ
- नागरिकों की शिकायतें प्राप्त करना एवं सुनना।
- शिकायत का विधिवत पंजीकरण करना।
- शिकायत से संबंधित दस्तावेजों का संकलन एवं परीक्षण करना।
- उपलब्ध तथ्यों का प्रारंभिक सत्यापन करना।
- आवश्यकता होने पर सूचना का अधिकार (RTI) आवेदन तैयार कराने में सहायता करना।
- संबंधित विभागों को आवेदन, ज्ञापन एवं पत्राचार प्रेषित करना।
- शिकायत को सक्षम विभाग तक पहुँचाना।
- शिकायत की प्रगति की नियमित निगरानी करना।
- शिकायतकर्ता को समय-समय पर प्रकरण की स्थिति से अवगत कराना।
- समाधान होने तक उपलब्ध प्रशासनिक एवं विधिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत फॉलो-अप करना।
- जनहित के महत्वपूर्ण विषयों को तथ्यात्मक समाचार एवं जन-जागरूकता अभियानों के माध्यम से समाज के समक्ष प्रस्तुत करना।
- प्रशासन एवं नागरिकों के मध्य सकारात्मक संवाद स्थापित करना।
- शिकायत से संबंधित अभिलेखों एवं दस्तावेजों का सुरक्षित संधारण करना।
Public Grievance Officer (PGO) क्या नहीं कर सकता
SD News Agency अथवा उसके द्वारा नियुक्त Public Grievance Officer—
- किसी भी सरकारी अधिकारी अथवा विभाग को आदेश जारी नहीं कर सकता।
- न्यायालय अथवा किसी न्यायिक प्राधिकरण के समान निर्णय नहीं दे सकता।
- किसी विभाग के विरुद्ध दंडात्मक अथवा विधिक कार्रवाई नहीं कर सकता।
- किसी सरकारी लोक शिकायत निवारण प्राधिकरण की भाँति बाध्यकारी आदेश जारी नहीं कर सकता।
- स्वयं विधिक सलाह देने, अधिवक्ता के रूप में कार्य करने अथवा न्यायालय में पैरवी करने का अधिकार नहीं रखता।
नियुक्त किए जाने वाले पद
- Chief Public Grievance Officer (मुख्य जन शिकायत अधिकारी)
- State Public Grievance Officer (राज्य जन शिकायत अधिकारी)
- District Public Grievance Coordinator (जिला जन शिकायत समन्वयक)
कार्यप्रणाली
नागरिक द्वारा शिकायत प्रस्तुत करना
⬇
Public Grievance Officer द्वारा शिकायत प्राप्त करना
⬇
शिकायत का पंजीकरण एवं दस्तावेजों का परीक्षण
⬇
तथ्यों का प्रारंभिक सत्यापन
⬇
संबंधित विभाग को शिकायत एवं अभिलेख प्रेषित करना
⬇
आवश्यक होने पर विभागीय पत्राचार एवं RTI सहायता
⬇
नियमित फॉलो-अप एवं शिकायत की निगरानी
⬇
शिकायतकर्ता को प्रकरण की प्रगति की जानकारी देना
⬇
उपयुक्त होने पर जनहित में तथ्यात्मक रिपोर्ट अथवा समाचार प्रकाशित करना
शिकायत पंजीयन शुल्क
₹1000/- (एक हजार रुपये मात्र)
यह शुल्क केवल निम्न प्रशासनिक कार्यों हेतु निर्धारित है—
- शिकायत का पंजीकरण
- दस्तावेजों का परीक्षण एवं सत्यापन
- विभागीय पत्राचार
- सूचना का अधिकार (RTI) सहायता
- शिकायत की मॉनिटरिंग
- नियमित फॉलो-अप
- अभिलेखों का संधारण एवं प्रशासनिक व्यय
महत्वपूर्ण घोषणा
यह शुल्क केवल प्रशासनिक एवं दस्तावेजी प्रक्रिया हेतु है। शिकायत के समाधान अथवा किसी निश्चित परिणाम की कोई गारंटी नहीं दी जाती।
शिकायत की निगरानी
मीडिया जन शिकायत प्रकोष्ठ उपलब्ध प्रशासनिक एवं विधिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत शिकायत के निराकरण तक नियमित फॉलो-अप करेगा तथा शिकायतकर्ता को समय-समय पर प्रकरण की प्रगति से अवगत कराता रहेगा।
सूचना का अधिकार (RTI) एवं विभागीय पत्राचार
आवश्यकता होने पर—
- RTI आवेदन तैयार कराने में सहायता प्रदान की जाएगी।
- संबंधित विभागों को आवेदन, ज्ञापन एवं पत्राचार भेजा जाएगा।
- प्राप्त उत्तरों का तथ्यात्मक विश्लेषण किया जाएगा।
- आवश्यकता एवं जनहित की दृष्टि से तथ्यात्मक समाचार प्रकाशित किए जा सकते हैं।
शिकायतकर्ता की लिखित सहमति (Consent)
शिकायतकर्ता द्वारा लिखित रूप से—
- प्रस्तुत जानकारी की सत्यता की घोषणा।
- आवश्यक विभागों के समक्ष प्रतिनिधित्व की अनुमति।
- RTI एवं विभागीय पत्राचार की अनुमति।
- दस्तावेजों के उपयोग की अनुमति।
- आवश्यकता होने पर समाचार प्रकाशन हेतु पृथक सहमति।
- अधिवक्ता से समन्वय की अनुमति (यदि आवश्यक हो)।
- गोपनीयता एवं डेटा उपयोग संबंधी शर्तों की स्वीकृति।
SD News Agency की भूमिका
SD News Agency (Sachcha Dost News)—
- शिकायत प्राप्त करेगी।
- शिकायत का पंजीकरण करेगी।
- दस्तावेजों का संकलन एवं परीक्षण करेगी।
- RTI संबंधी सहायता उपलब्ध कराएगी।
- विभागीय पत्राचार करेगी।
- शिकायत की प्रगति की निगरानी करेगी।
- जनहित में तथ्यात्मक समाचार प्रकाशित कर सकेगी।
- शिकायतकर्ता की लिखित सहमति प्राप्त होने पर प्रकरण को स्वतंत्र विधिक कंसल्टिंग कंपनी को संदर्भित कर सकेगी।
LVBIZ Law Advisory Pvt. Ltd. की भूमिका
यदि किसी प्रकरण में विधिक कार्यवाही आवश्यक हो—
- प्रकरण का विधिक परीक्षण करना।
- विधिक राय उपलब्ध कराना।
- स्वतंत्र एवं विधिवत पंजीकृत अधिवक्ता उपलब्ध कराने में सहयोग करना।
- न्यायालय अथवा अन्य सक्षम मंच पर प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करना।
- प्रकरण की प्रगति की जानकारी शिकायतकर्ता को उपलब्ध कराना।
अधिवक्ता की भूमिका
- अधिवक्ता अपने पेशेवर दायित्वों का स्वतंत्र रूप से निर्वहन करेगा।
- अधिवक्ता सीधे अपने मुवक्किल (Client) के प्रति उत्तरदायी होगा।
- न्यायालय अथवा अन्य विधिक मंच पर वही प्रतिनिधित्व करेगा।
- विधिक परामर्श वही प्रदान करेगा।
- वकालतनामा सीधे अधिवक्ता एवं शिकायतकर्ता के मध्य निष्पादित होगा।
- अधिवक्ता की फीस एवं अन्य दायित्व अधिवक्ता एवं शिकायतकर्ता के मध्य निर्धारित होंगे।
महत्वपूर्ण विधिक घोषणा
SD News Agency, उसके अधिकारी अथवा Public Grievance Officer—
- किसी प्रकार की विधिक सलाह प्रदान नहीं करेंगे।
- न्यायालय में पैरवी नहीं करेंगे।
- अधिवक्ता के रूप में कार्य नहीं करेंगे।
- किसी न्यायालय अथवा विधिक मंच पर प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे।
यदि किसी शिकायत में विधिक कार्यवाही आवश्यक होती है, तो शिकायतकर्ता की लिखित सहमति प्राप्त होने पर प्रकरण स्वतंत्र विधिक कंसल्टिंग कंपनी को संदर्भित किया जा सकता है।
निष्पक्षता एवं आचार संहिता
SD News Agency (Sachcha Dost News) किसी भी राजनीतिक दल, सरकार अथवा विपक्ष का समर्थन या विरोध नहीं करती।
हमारा उद्देश्य केवल—
- शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों एवं दस्तावेजों का निष्पक्ष परीक्षण करना।
- संबंधित विभाग तक शिकायत पहुँचाना।
- विभाग से तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त करना।
- शिकायत की प्रगति की निगरानी करना।
- उपलब्ध प्रशासनिक एवं विधिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत शिकायतकर्ता को सहयोग प्रदान करना।
- जनहित में सत्य, तथ्य एवं निष्पक्षता के सिद्धांतों का पालन करना।
भ्रष्टाचार एवं अनियमितता के विरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति (Zero Tolerance Policy)
यदि SD News Agency द्वारा नियुक्त कोई भी Public Grievance Officer—
- शिकायतकर्ता को गुमराह करता है,
- निर्धारित शुल्क से अतिरिक्त धनराशि की मांग करता है,
- रिश्वत अथवा अवैध वसूली करता है,
- पद का दुरुपयोग करता है,
- धोखाधड़ी अथवा अनैतिक आचरण करता है,
- SD News Agency के नाम अथवा प्रतिष्ठा का अनुचित उपयोग करता है,
तो उसके विरुद्ध तत्काल प्रभाव से अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर उसे पदमुक्त किया जाएगा तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर संबंधित पुलिस थाने में विधिसम्मत शिकायत दर्ज कराई जाएगी।
संगठनात्मक संरचना
SD News Agency (Sachcha Dost News)
⬇
Public Grievance Officer (PGO)
⬇
शिकायत पंजीकरण एवं दस्तावेजीकरण
⬇
विभागीय पत्राचार एवं मॉनिटरिंग
⬇
आवश्यक होने पर LVBIZ Law Advisory Pvt. Ltd.
⬇
स्वतंत्र एवं पंजीकृत अधिवक्ता
⬇
न्यायालय अथवा सक्षम प्राधिकरण
निष्कर्ष
यह व्यवस्था किसी सरकारी शिकायत निवारण प्राधिकरण का विकल्प नहीं है, बल्कि नागरिकों को उनकी शिकायतों के दस्तावेजीकरण, विभागीय समन्वय, आरटीआई सहायता, शिकायत मॉनिटरिंग तथा आवश्यकता होने पर स्वतंत्र विधिक सहायता तक पहुँचाने हेतु विकसित एक पारदर्शी, उत्तरदायी, निष्पक्ष एवं विधिसम्मत जनहित सहयोग तंत्र है। इसका उद्देश्य नागरिकों की समस्याओं को व्यवस्थित रूप से संबंधित विभागों तक पहुँचाना, उनकी प्रगति पर निगरानी रखना तथा प्रशासन एवं जनता के मध्य विश्वास एवं संवाद को सुदृढ़ करना है।


